Chhattisgarh News: फर्जी दस्तावेज से कर रहे थे नौकरी, आयुक्त ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक की सेवा की समाप्त...
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में एक और फजी दस्तावेज से नौकरी करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद आयुक्त ने सूरजपुर स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक की सेवा समाप्त कर दी है।
Chhattisgarh News: सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग को चूना लगाने वाले प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक की संविदा सेवा को समाप्त कर दिया गया है। कार्यक्रम प्रबंधक डाॅ प्रिंस जायसवाल पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों से नौकरी करने का आरोप है। आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कार्रवाई करते हुये तत्काल प्रभाव से डाॅ प्रिंस की सेवा समाप्त का आदेश जारी कर दिया है। पढ़ें नीचे आदेश...
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत डॉ. प्रिंस जायसवाल (RMNCH+A Consultant) वर्तमान प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला सूरजपुर के विरुद्ध राज्य कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जाँच एवं दस्तावेज सम्बन्धी रिपोर्ट का तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है
1. डॉ. प्रिंस जायसवाल द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद हेतु पत्र क्रमांक एनएचएम / एचआर/2023/506/2063 दिनांक 04.09.2023 को जारी विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हेतु साबरमती विश्वविद्यालय (Calorx Teachers University) Master Of Public Health (MPH) की डिग्री संलग्न कर आवेदन किया गया था।
2. पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर द्वारा डॉ. प्रिंस जायसवाल के डिग्री के संबंध में जानकारी प्राप्त किये जाने पर साबरमती विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक SU/LETT/OCOE/1072/JULY-2024, DATED 16-07-2024 में उल्लेख किया गया है कि "There is no records available for the following mentioned student, with the University therefore regret that no verification. information can be provided by Sabarmati.
3. कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर से पत्र क्रमांक 596/2025 दिनांक 30.01.2025 से प्राप्त पत्रानुसार साबरमती विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक Ref. No. SU/Lett/OCOE/1117/Jan-2025 date 09-01-2025 में स्पष्ट रूप से लेख है कि Mr. Prince Jaiswal is not the student of Sabarmati University (Formerly Calorx Teachers University) Document is Fraudulent and misrepresentation as per university records."
4. बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 के संबंध में डॉ. प्रिंस जायसवाल को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 132/4002 दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में डॉ. प्रिंस जायसवाल द्वारा आवेदन दिनांक 20.02.2025 के माध्यम से 30 दिवस का समय मांगा गया था। किन्तु दिनांक 26.05.2025 को डॉ. प्रिंस जायसवाल कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय से फर्जी दस्तावेज के संबंध में स्थगन प्राप्त नहीं है।
Mr. Prince Jaiswal is Not the student of Sabarmati University (Formerly Calorx Teachers University). Documents are Fraudulent and Misrepresentation as per University Record के संबंध में पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत भी डॉ. प्रिंस जायसवाल द्वारा कोई संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद एवं समाधानकारक नहीं है।
5. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि डॉ. प्रिंस जायसवाल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सेवारत रहते हुए भी राज्य कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन में फर्जी, कूटरचित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद में नियुक्ति पाने का प्रयास किया गया। यह कृत्य मानव संसाधन नीति-2018 का उल्लंघन है. उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
6. डॉ. प्रिंस जायसवाल का यह कृत्य संविदा सेवक के रूप में अशोभनीय भी है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 सामान्य (1) एवं संविदा सेवा नियम 2012 का भी उल्लंघन है।
7. अतः उपरोक्तानुसार इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4186 दिनांक 23.02.2024 जिसमें डॉ. प्रिंस जायसवाल District RMNCH+A Consultant (NHM) को प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक (संविदा), जिला सूरजपुर में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये मानव संसाधन नीति 2018 के कंडिका 34.3 के तहत अनुसार डॉ. प्रिंस जायसवाल, District RMNCH+A Consultant (NHM) की एक माह का वेतन/मानदेय प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से संविदा नियुक्ति समाप्त की जाती है।