CG Teacher News: गुरुजी का सामने आया फर्जीवाड़ा: प्रमोशन पाने स्थानांतरण आदेश में ऐसे किया कूटरचना, देखें डीईओ का आदेश

CG Teacher News: गुरुजी का गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक शिक्षक ने पहले स्वयं के व्यय पर मनचाहे स्कूल में तबादला करा लिया, आदेश के बाद ज्वाइनिंग दे दी और स्कूल भी जाने लगा। जब पदोन्नति की बारी आई तो स्वयं के व्यय पर कराए स्थानांतरण आदेश को कूचरचना का प्रशासनिक बता दिया। गुरुजी की बातों पर अफसरों ने भरोसा किया और उसे हेड मास्टर के पद पर प्रमोशन दे दिया। शिकायत के बाद जब चार सदस्यीय कमेटी ने जांच की तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। डीईओ ने हेड मास्टर के पद पर प्रमोशन को रद्द कर दिया है।

Update: 2025-06-15 07:51 GMT

Chhattisgarh ACB-EOW Raid

CG Teacher News: रायपुर। एक गुरुजी ने प्रमोशन पाने के लिए गजब का फर्जीवाड़ा किया है। स्वयं के व्यय पर तबादला ले लिया। पदोन्नति की बारी आई तो कूटरचना का स्वयं के व्यय को प्रशासनिक बता दिया। हेड मास्टर भी बन गया। शिकायत के बाद जांच में सब कुछ सामने आ गया है। डीईओ महासमुंद ने हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति को रद्द करते हुए उसे वापस शिक्षक के पद पर ज्वाइनिंग देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि शिक्षक के फर्जीवाड़े की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दो बार जांच कराई जाती है। दोनों ही जांच में गड़बड़ी की पुष्टि जांच अधिकारियों ने की है। नियम है कि अगर शिक्षक स्वयं के व्यय पर तबादला चाहता है तो उसकी वरिष्ठता प्रभावित होती है। इसी के चलते गुरुजी ने स्वयं के व्यय के स्थान पर कूटरचना करते हुए उसे प्रशासनिक तबादला आदेश बता िदया। ऐसा कर उसने अपनी वरिष्ठता बचा ली।

एक सवाल यह भी

गुरजी के फर्जीवाड़ा के चलते एक शिक्षक जिसे पदोन्नति मिलनी थी वह इस पद के लिए वंचित हो गया। जांच रिपाेर्ट में फर्जीवाड़ा साामने आने के बाद भी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बजाय गुपचुप तरीके से उसे वापस शाला में शिक्षक के पद पर ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अचरज की बात ये है कि ना तो आला अफसरों ने दोषी शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच बैठाई और ना ही निलंबन की कार्रवाई की है।

ये है डीईओ का आदेश,इस तरह सामने आया फर्जीवाड़ा

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार में प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग 05 मार्च 2019 की अधिसूचना अनुसार सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द द्वारा किया जाना प्रावधनित है। जिस हेतु जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से उनके विकासखण्ड में कार्यरत सहायक शिक्षक की वरिष्ठता सूची प्राप्त कर उसे जिला स्तर पर संकलित कर जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाना है।

30 सितंबर 2022 के द्वारा सहायक शिक्षक ई एवं एलबी. की वरिष्ठता सूची में त्रुटि सुधार हेतु प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर समिति बनाई गई थी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने विकासखण्ड के संबंधित सहायक शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का सूक्ष्म सत्यापन कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रमाणित एवं सत्यापित सूची सौपेंगे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गठित समिति द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से परीक्षण उपरांत प्राप्त सूची अद्यतन कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को अंतिम सूची प्रकाशन करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके पश्चात् भी दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण कर जिला कार्यालय में सहायक शिक्षक एल.बी. की वरिष्ठता सूची प्रेषित करने का निर्देश दिया गया था।

स्वयं के व्यय पर मांगा स्थानांतरण, वरिष्ठता खोने की भी थी जानकारी

मूलभूत नियम के नियम 15 (1) के अनुसार दिनेश कुमार प्रधान का सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना द्वारा 18 जुलाई 2007 के तहत् शासकीय प्राथमिक शाला पितईपाली विकासखण्ड बसना में नियुक्त हुआ एवं 23 जुलाई 2007 को कार्यभार ग्रहण किया।

दिनेश कुमार प्रधान का स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना के 31 अगस्त 2010 के आदेश के अनुसार चिकित्सा कारण से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा के विकल्प पर विकासखण्ड पिथौरा में हुआ। दिनेश कुमार प्रधान 02 सितंबर 2010 को शा.प्राथ शाला खैरखुटा विकासखण्ड पिथौरा में कार्यभार ग्रहण किया है।

वरिष्ठता को लेकर ये है शासन का गाइड लाइन

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 11 दिसंबर.2013 के आदेश की कंडिका 05 अनुसार सहायक शिक्षक (पंचायत) का पद जनपद पंचायत संवर्ग का पद है तथा सहायक शिक्षक (पंचायत) की वरिष्ठता स्वैच्छिक स्थानांतरण के मामलों में नवीन विकास खण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य की गई है। इन नियमों की जानकारी सभी सहायक शिक्षक (पंचायत) को पहले से ही है। दिनेश कुमार प्रधान द्वारा अपने सुविधा को ध्यान में रखकर तथा पुराने विकासखण्ड की अपनी वरिष्ठता को खोकर नवीन विकासखण्ड में स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त किया गया है। अतः ऐसे सहायक शिक्षक (पंचायत) के मामलों में नवीन विकासखण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाएगी, तथा उस तिथि में वे क्रमानुसार कनिष्ठ होंगे। इसके साथ ही यह निर्देश जारी किया गया था।

ऐसे होता है वरिष्ठता का निर्धारण

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के 06. जुलाई 2018को आदेश की कंडिका 09 में लिखा है कि शिक्षक (पं/न.नि.) संवर्ग के व्यक्ति जो स्थानांतरण के फलस्वरूप अपने पद के लिये निर्धारित क्षेत्र से पृथक अन्य क्षेत्र पर स्वैच्छिक स्थानांतरण से पदांकित है। उनकी वरिष्ठता का निर्धारण स्थानांतरित निकाय में कार्यभार ग्रहण दिनांक से किया जाएगा।

हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति मिलते ही वरिष्ठता की बात छिपा ली

डीईओ कार्यालय द्वारा सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक में पदोन्नति हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से पदोन्नति प्रस्ताव मंगाया गया। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा ने 10 अक्टूबर 2022 को दी जानकारी में दिनेश कुमार प्रधान, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला खैरखुटा विकासखण्ड पिथौरा का सहायक शिक्षक पं./न.नि का वरिष्ठता 18 जुलाई 2007 दिया गया है। उक्त वरिष्ठता के संबंध में दावा आपत्ति मंगाया गया, जिसमें दिनेश प्रधान के संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा आपत्ति विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप वरिष्ठता सूची में नाम शामिल कर लिया।

वरिष्ठता सूची के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर दिनेश कुमार प्रधान सहायक शिक्षक एल.बी. की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर 14 अक्टूबर 2022 द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला खैरखुंटा, विकासखण्ड पिथौरा में किया गया। उनके द्वारा 17 अक्टूबर2022 को शाला मे कार्यभार ग्रहण किया गया।

शिकायत के बाद गड़बड़ी आई सामने, पदोन्नति के दायरे माना बाहर

दिनेश कुमार प्रधान के पदोन्नति के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई, कि वे अन्य बसना विकासखण्ड से पिथौरा विकासखण्ड में स्थानांतरण पर आये है। जिसके कारण उनकी वरिष्ठता प्रभावित होनी चाहिये।18. जुलाई 2007 के स्थान पर 02 सितंबर 2010 होना चाहिये। जबकि वे 18 जुलाई 2007 के आधार पर गलत पदोन्नत हो गये है। उपरोक्त शिकायत की जांच संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा गठित जांच समिति द्वारा कराई गई। जिसमे उन्हें पदोन्नति के दायरे से बाहर माना गया।

जांच रिपोर्ट में यह सब

0 दिनेश कुमार प्रधान के वरिष्ठता संबंधी शिकायत की जांच पुनः 04 सदस्यीय समिति द्वारा कराया गया। समिति से प्राप्त प्रतिवेदन 10 जून 2025 के अनुसार वे पदोन्नति के लिये पात्र नहीं थे।

0 दिनेश कुमार प्रधान द्वारा स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानांतरण एवं शिकायतकर्ता द्वारा उसी समसंख्यक आदेश से प्रस्तुत चिकित्सा आधार पर स्वयं के व्यय पर जारी स्थानांतरण आदेश के परीक्षण किया गया जिसके अनुसार स्वयं के व्यय पर वरिष्ठता कनिष्ठ हो जाता है।

0 दिनेश कुमार प्रधान द्वारा उसी समसंख्यक आदेश द्वारा प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण आदेश प्रस्तुत किया गया है। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण होने के कारण ही प्रधान वरिष्ठ हो गये थे, और गलत पदोन्नति प्राप्त कर लिये थे। इस प्रकार प्रशासनिक आधार एवं चिकित्सा आधार पर स्थानांतरण के 02 अलग-अलग आदेश समसंख्यक क्रमांक से प्राप्त हुये।

0 दोनों आदेश के परीक्षण हेतु स्थानांतरण आदेश जारीकर्ता तत्कालीन मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना (वर्तमान मे सेवानिवृत्त) से परीक्षण कराया गया, जिसमें चिकित्सा आधार पर स्वयं के व्यय के आधार पर जारी स्थानांतरण आदेश को वैध बताया गया, और हस्ताक्षर को स्वयं का हस्ताक्षर बताया तथा प्रशासनिक आधार पर जारी किये गये स्थानांतरण आदेश में हस्ताक्षर को अपना हस्ताक्षर होना नहीं बताया तथा पूर्ण रूप से फर्जी बताया है। इस प्रकार प्रशासनिक आधार पर दिनेश कुमार प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण आदेश फर्जी सिद्ध होता है तथा स्वयं के व्यय मे स्थानांतरण के कारण उनकी वरिष्ठता कनिष्ठ होगा और पदोन्नति के लिये अपात्र होगा।

पदोन्नति को डीईओ ने किया निरस्त

डीईओ ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रशासनिक स्थानातरण आदेश फर्जी सिद्ध होने के कारण दिनेश कुमार प्रधान की सहायक शिक्षक एल.बी. शासकीय प्राथमिक शाला श्रीरामपुर, विकासखण्ड पिथौरा से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला खैरखुंटा, विकासखण्ड पिथौरा में की गई पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सहायक शिक्षक (एल.बी.) के पद पर पदावनत किया जाता है। पदोन्नति आदेश निरस्त होने के फलस्वरूप दिनेश कुमार प्रधान अपने पूर्व मूल शाला शासकीय प्राथमिक शाला श्रीरामपुर, विकासखण्ड पिथौरा में सहायक शिक्षक (एल.बी.) के पद मे पूर्ववत् पदस्थ होंगे।

Tags:    

Similar News