CG Yuktiyuktakaran: युक्तियुक्तकरण में फिर हो गया खेला! शिक्षक नेता को अतिशेष बताकर किया तबादला

CG Yuktiyuktakaran: युक्तियुक्तकरण को लेकर अब भी गड़बड़ी सामने आने लगी है गजब तो तब हो गया जब डीईओ मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ने शिक्षक नेता को अतिशेष बताते हुए दूसरे स्कूल के लिए पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया। अभ्यावेदन में शिक्षक नेता होने का हवाला भी दिया। जिला स्तरीय समिति ने उसकी इस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया। देखें डीईओ का आदेश।

Update: 2025-06-26 05:37 GMT

CG Yuktiyuktakaran

CG Yuktiyuktakaran: रायपुर। मनीष कुमार मिश्रा सहायक शिक्षक एलबी, शिक्षक नेता है और संघ से जुड़े हुए हैं। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान अतिशेष मानते हुए इनका नाम अतिशेष की सूची में शामिल कर लिया था। अतिशेष की सूची में नाम देखकर लगा कि जिसने भी सूची में नाम शामिल किया है, हो सकता है उसको इस बात की जानकारी ना हो कि वह शिक्षक नेता हैं। यही सोचकर शिक्षक नेता ने अभ्यावेदन पेश किया और अपने आपको शिक्षक बताते हुए अतिशेष की सूची से नाम हटाने की मांग की। जिला स्तरीय समिति ने शिक्षक नेता के इस मांग को खारिज करते हुए छूट कहें या फिर सुविधा, देने से इंकार कर दिया है।

डीईओ कार्यालय से जारी पत्र में लिखा है कि आपके द्वारा युक्तियुक्तकरण के तहत नवीन पदस्थापना संस्था में संशोधन किये जाने के संबंध में अभ्यावेदन विकासखण्ड स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति, जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति को प्रस्तुत किया गया था। जिसके परिपेक्ष्य में समस्त प्राप्त आवेदनों पर 17 जून 2025 को कलेक्टर सभाकक्ष में जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण एवं विकासखण्ड स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति ने अभ्यावेदन का निराकरण कर दिया है। डीईओ ने जारी पत्र में साफ लिखा है कि शिक्षक नेता को अतिशेष में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। डीईओ ने नई पदस्थापना वाले स्कूल में ज्वाइन करने का निर्देश दिया है।

ये लिखा है डीईओ के पत्र में-

छग शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार शिक्षक संगठन का पदाधिकारी होने के कारण आपको काउंसलिंग में वरियता दिया गया है। अतिशेष में छूट का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण तथा आपके अनुपस्थिति के कारण काउंसिलिंग उपरांत बची शेष शाला में आपकी पदस्थापना प्रा.शा. पेंदोडी विकासखंड मानपुर की गई है। युक्तियुक्तकरण निर्देश अनुसार आपको युक्तियुक्तकरण से मुक्त रखा जाना संभव नहीं है। अतः आपका आवेदन अमान्य किया जाता है।

जिला स्तरीय समिति के निर्णय से डीईओ ने इनको कराया अवगत-

संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ।

कलेक्टर, जिला मोहला मानपुर-अं.चौकी।

संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मोहला मानपुर अं.चौकी।

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