CG Principal Promotion: E संवर्ग के 1478 प्रिंसिपल की पोस्टिंग के लिए आज से काउंसलिंग शुरू, ये दस्तावेज लेकर पहुंचना जरुरी
CG Principal Promotion: E संवर्ग के 1478 व्याख्याता जिनकी प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति की गई है, पोस्टिंग के लिए आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है। पदोन्नत प्राचार्य जिनको काउंसलिंग में उपस्थित होना है, ये दस्तावेज साथ लेकर जाना जरुरी है। डीपीआई ने प्रदेशभर के डीईओ को पत्र लिखकर पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी।
CG Principal Promotion
CG Principal Promotion: रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई द्वारा जारी आदेश के महत पदोन्नत प्राचार्यों की पदस्थापना हेतु आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है। 21.नवम्बर .2025 से 24.नवम्बर .2025 तक प्रतिदिन शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर रायपुर में आयोजित की गई है। उपरोक्त काउंसलिंग में प्रतिदिन 300 पदोन्नत प्राचार्यों (ई-संवर्ग) को आमंत्रित किया गया है। प्रतिदिन काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित रहकर काउंसिलिंग की प्रक्रिया का पालन करते हुए काउंसिलिंग का कार्य सुचारू रूप से संचालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
दावा आपत्ति के लिए पूर्व में जारी तिथि को किया था स्थगित
लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने जारी आदेश लिखा था, 17 नबंबर से प्राचार्य ई-संवर्ग की काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। कुछ पदोन्नत प्राचार्यों द्वारा दावा आपत्ति में अपना पक्ष रखने का निवेदन किया गया है। काउंसिलिंग प्रक्रिया स्थगित कर संचालनालय में 17 नवम्बर से 19 नवम्बर तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई है. प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण के लिए समिति गठित की गई है. समिति में बी. एल. देवांगन उप संचालक प्रभारी अधिकारी, एच. सी. दिलावर सहायक संचालक , सदस्य, राम जी पाल सहायक संचालक सदस्य सूरज यादव सहायक वर्ग -3, कृष्ण कुमार मेश्राम सहायक वर्ग -3 सदस्य को शामिल किया गया है. समिति 21 नवम्बर को सभी दावा आपत्ति का निराकरण कर अपनी रिपोर्ट संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत करेगी।
काउंसलिंग के दौरान पदोन्नत प्राचार्यों को साथ ले जाना होगा ये दस्तावेज
डीपीआई द्वारा जब भी काउंसलिंग की तिथि जारी की जाएगी तब सभी पदोन्नत प्राचार्यों को इन जरूरी दस्तावेजो के साथ उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा।
वर्तमान संस्था में कार्यरत होने एवं मूल पदस्थापना की जानकारी संबंधी प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख से प्रमाणित कर लाना होगा। पहचान सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से कोई एक अनिवार्य रूप से लाना होगा।
. यदि पदोन्नत प्राचार्य दिव्यांग है तो उसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र पेश ना करने की स्थिति उनको सामान्य अभ्यर्थी मानते हुए पदस्थापना दी जाएगी।
. ई संवर्ग के पदोन्नत प्राचार्य द्वारा टी संवर्ग की संस्था का चयन मान्य नहीं होगा।
. कांउसिंलिंग में उपस्थित नहीं होने वाले तथा काउंसिलिंग में उपस्थित होने पर भी स्थान का चयन करने से इंकार करने वाले पदोन्नत प्राचार्य को आबंटन उपरांत शेष बचे रिक्त पद पर पदस्थापना की जायेगी।
प्राचार्य पदोन्नति पारदर्शी व निष्पक्ष हो
छग शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि प्राचार्य पदोन्नति में कुछ व्याख्याता अपनी प्रथम नियुक्ति छुपाकर गलत तरीके से अपना पदोन्नति लिस्ट में स्थान पाने में सफल हुए है ,पदोन्नति लिस्ट को परीक्षण करने के पश्चात ही काउंसलिंग किया जाए ।अंतर्नियोक्ता स्थानांतरण के बावजूद प्रथम नियुक्ति तिथि से वरीष्ठता प्रदान कर पदोन्नति देना नियम विरुद्ध है। संगठन मांग करता है किसी भी स्थिति में नियम विरुद्ध पदोन्नति न हो यह विभाग सुनिश्चित करे। संबंधित की पदस्थापना रोककर पदोन्नति निरस्त करने की कार्यवाही की जावे तथा प्रकरण की समुचित जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।