CG NHM News: इन कर्मचारियों पर सरकार ने की कार्रवाई की तैयारी, नहीं मिलेगी सैलरी, किये जायेंगे सेवा से बर्खास्त
CG NHM News: छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधिकारी और कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. लेकिन अब इनकी नौकरी जा सकती है.
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CG NHM News: रायपुर: छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधिकारी और कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. लेकिन अब इनकी नौकरी जा सकती है. सरकारी इनके खिलाफ कार्रवाई के मूड में है. जी हाँ विभाग ने इन कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की चेतावनी दी है. वरना इन्हें वेतन नहीं दिया जायेगा. साथ ही उन्हें बर्खास्त कर दिया जायेगा.
दरअसल, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में कार्यरत 16 हजार से ज्यादा एनएचएम कर्मचारी और अधिकारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. कर्मचारी संविलियन, स्थायीकरण, 27% लंबित वेतन वृद्धि, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता, ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति, महिला कर्मियों के लिए विशेष अवकाश नीति, ट्रांसफर सुविधा, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना और 10 लाख रुपये की कैशलेस मेडिकल बीमा की मांग को लेकर अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं.
एनएचएम कर्मचारी और अधिकारी के हड़ताल पर जाने से अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं ठप पड़ गयी है. जिसके बाद विभाग ने भी कार्रवाई की तैयारी कर ली है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने काम पर नहीं लौटने पर सेवा समाप्ति की चेतावनी जारी की है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कहा है 18 अगस्त 2025 से लगातार अनुपस्थित रहे कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए. अनुपस्थित रहे कर्मचारी को वेतन न देने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अगर ये कार्यालय में उपस्थित होकर अगर सेवा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ बर्खास्ती की कार्रवाई की जाएगी.
इस सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए है. जिसमे कहा गया है, जिले में 18 अगस्त से अपने कार्यालय में अनुपस्थित एन.एच.एम. के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी तत्काल कार्यालय में भेजा जाये. इसके अलावा कार्यालय में अनुपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी जाएगी. साथ ही अपने कार्यालय में उपस्थिति नहीं दिये जाने की अवस्था में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसके अन्तर्गत उन्हे सेवा से पृथक किया जा सकता है. समस्त अनुपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने पर "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत के तहत वेतन नहीं मिलेगा.