CG News; सौम्या चौरसिया को झटका: कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज...जानिए क्या थी याचिका
रायपुर। छत्तीसगढ़ में चर्चित कोयला घोटला मामले में सेन्ट्रल जेल में बंद सौम्या चैरसिया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारीज कर दी है। सौम्या ने बच्चों की देखभाल करने का हवाला देकर कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अर्जी को खारीज कर दिया है। सौम्या ने इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत में 12 अप्रैल को याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व सीएम की उपसचिव सौम्या चौरसिया 16 महीनों से कोल स्कैम में जेल में बंद है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कथित कोयला घोटाला मामले में 500 करोड की अवैध उगाही को लेकर केस दर्ज किया था। ईडी ने चैरसिया समेत 9 से ज्यादा लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।
CG Coal and Liquor Scam: कोयला घोटाला की FIR: सौम्या को 36 करोड़, विश्नोई 10 और रानू साहू को साढ़े 5 करोड़, पढ़ें पूरी एफआईआर..किसकी क्या रही भूमिका
CG Coal and Liquor Scam: रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटला में ईडी के आवेदन के आधार पर ईओडब्ल्यू-एसीबी ने 35 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों ने कारोबारी, नेता और प्रशासनिक अफसर शामिल हैं।
ईडी के उप निदेशक संदीप आहुजा की शिकायत के आधार पर दर्ज इस एफआईआर में कारोबारी-नेता सूर्यकांत तिवारी से लेकर आईएएस समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया के साथ जिलों के खनिज अधिकारियों से लेकर कांग्रेस के नेताओं, मंत्री और विधायकों की भूमिका की पूरी जानकारी दी गई है। एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ ईडी के पास मौजूद साक्ष्यों का भी उल्लेख किया गया है। एफआईआर के अनुसार कोयला घोटाला में सबसे ज्यादा 52 करोड़ रुपये रामगोपाल अग्रवाल को दिया गया है। इसके बाद सर्वाधिक 36 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री सचिवालय की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया को दिया गया है। विश्नोई को 10 करोड़ और रानू साहू को साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा दिए जाने का उल्लेख एफआईआर में है। इसके साथ ही कुछ आईपीएस अफसरों के नाम भी इस एफआईआर में हैं। पढ़ें पूरी खबर...