CG News: महिला आयोग की सुनवाई, शिक्षक ने किया दूसरा विवाह, महिला आयोग ने टीचर को सस्पेंड करने DEO को लिखी चिट्ठी
राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई के दौरान एक शिक्षक द्वारा विवाहिता पत्नी के रहते दूसरी शादी का मामला आया. नाराज आयोग ने मुंगेली डीईओ को पत्र लिखकर शिक्षक को निलम्बित करने कहा है.

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बिलासपुर। राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई के दौरान गंभीर मामले आए. नाराज महिला आयोग ने ए.डी.एम. बिलासपुर को भेजा पत्र कर महिलाओं का अपमान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सचिव किरण कुजुर व सदस्य सरला कोसरिया ने प्रार्थना सभा कक्ष जल संसाधन विभाग में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर पर 325 व बिलासपुर जिले में 18वीं सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायत सितम्बर 2024 में किया था। शिकायत के साथ आवेदिका का मामला आंतरिक परिवाद समिति में दर्ज हुआ है। बयान की प्रणाणित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। जिसमें सभी गवाहों ने आवेदिका के बयान की पुष्टि किया है. इसके बाद भी आंतरिक परिवाद समिति के द्वारा प्रकरण का निराकरण नही किया जा रहा है।
आवेदिका ने स्थानीय परिवाद समिति में अपना प्रकरण भेजने का अनुरोध किया है। स्थानीय परिवाद समिति के द्वारा जॉच किया जा रहा है जो स्थानीय समिति 01 माह के अंदर जॉच कर आयोग को प्रेषित् करें ताकि अनावेदक के खिलाफ कार्यवाही किया जा सके। वर्तमान में अनावेदक एडीएम का ड्रावईर है उन्हे भी पत्र प्रेषित किया जावे कि महिला के खिलाफ अपमान जनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें अगामी सुनाई अगस्त 2025 में रायपुर में सुनवाई करने का निर्देश।
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि दोनो का सुलह हो गया है एक साथ रह रहे है आवेदिका ने बताया कि पति द्वारा गाली गलौच की जाती है उसके लिए समझाईस दिया जाये. सखी सेन्टर बिलासपुर को निगरानी के लिए 06 माह के लिए दिया जाता है इसके बाद प्रकरण नस्तिबद्ध किया गया। एक मामले में आवेदिका ने शिकायत किया है अनावेदक ने आरक्षक बताकर शादी किया था जिसमें उसके परिवार वाले ने साथ दिया था. पता चलने के बाद आवेदक ने शिकायत किया विगत चार माह से अपने मायके में रह रही है. आवेदिका के परिजनों ने 10 लाख का समान शादी में दिया था। आवेदक के मामा नरेन्द्र कुमार साहू तथा अनावेदक के पिता प्रेम साहू ने जिम्मेदारी लिया है वह आवेदक को किसी प्रकार से परेशानी नही होने देंगे और उसका अच्छे से ख्याल रखेगे।
सर्विस बुक में पत्नी का नाम नहीं-
अनावेदक पटवारी संघ पामगढ़ तहसील का अध्यक्ष है और अपने सर्विस बुक में आवेदिका का नाम दर्ज नही किया है. अनावेदक को 15 दिवस का समय दिया कि अपने सर्विस बुक की कापी आयोग में 30 जून को उपस्थित होकर अपने 10-10 शर्ताे के साथ आयोग में प्रस्तुत करे तथा अगली सुनवाई उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
अनावेदक के पति और शा. मा. शाला उस्लापुर में कार्यरत है से शादी कर लिया है उसके तरफ से एक बेटा और एक बेटी है शासकीय सेवक होते हुए शिक्षक ने अवैधानिक रूप से दूसरी शादी किया है नियमानुसार उसकी शासकीय सेवा से पृथक की जा सकती है। जिस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाये तथा रायपुर सुनवाई 14.07.2025 को उपस्थित कराने का निर्देश तथा उस्लापुर के शिक्षक कोशले के लिए अधिकारी को पत्र भेजा जाये कि उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाये और उसकी सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित 15 दिन के अंदर आयोग प्रस्तुत अनावेदक क्रमांक 02 को पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित करें कि सुनावाई पर एसआई के माध्यम से उपस्थित कराये। अगली सुनवाई हेतु प्रस्तावित।