CG News: राज्य सरकार ने तय की समय-सीमा, हर हफ्ते देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट, 60 दिनों में नष्ट होंगे पुराने और बेकार दस्तावेज
CG News: छत्तीसगढ़ शासन सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने प्रदेशभर के कलेक्टर्स व एसपी को पत्र लिखकर गैर जरुरी सरकारी दस्तावेजों को नष्ट करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए डेडलाइन भी तय कर दिया है।
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CG News: रायपुर। सरकारी दफ्तरों में धूल खाते रखे ऐसे दस्तावेज जिनकी अब जरुरत नहीं है और सरकारी नजरिए से गैर जरूरी हो गया है। ऐसे दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने प्रदेशभर के कलेक्टर व एसपी को पत्र लिखा है। सचिव ने इसके लिए समय सीमा भी तय कर दिया है। डेडलाइन पर नजर डालें तो 60 दिनों के भीतर अनुपयोगी दस्तावेजों को नष्ट करना है।
कलेक्टर्स व एसपी को लिखे पत्र में सचिव ने अभियान चलाकर 60 दिनों के भीतर नियमानुसार गैर जरूरी दस्तावेजों को नष्ट करने की बात कही है। सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि शासन के विभिन्न विभागों में अभिलेख विगत कई वर्षों से जमा करके रखे गये हैं जिससे रिकॉर्ड रूम तथा कार्यालयों की विभिन्न आलमारियां भरी पड़ी हुई हैं। अभिलेखों के विनष्टीकरण के लिए शासन द्वारा नियम प्रावधान तय किए गये हैं, कुछ प्रावधान सभी विभागों पर लागू होते हैं तो कुछ विभाग के लिए विशेष निर्देश संबंधित विभाग के नियमों में मौजूद हैं। अभिलेख विनष्टीकरण से ना सिर्फ कार्यालय से अनावश्यक कागज / फाइल्स कम होकर स्थान रिक्त होगा साथ ही शासकीय कार्यालय साफ़ सुथरा भी दिखेगा। मुख्यमंत्री की मंशा है की सभी विभाग इस अभियान में शामिल होवें तथा इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में प्रत्येक सप्ताह आपके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी देने का कष्ट करें। आशा है कि आप सभी इस कार्य में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे तथा आगामी 60 दिवस में इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।
दस्तावेजों को नष्ट करने के बाद ये जानकारी भी देनी होगी-
कलेक्टर व एसपी को जारी पत्र में यह भी लिखा है कि किन-किन विभागों की कितनी फाइलें नष्टीकरण के लिए तय की गई है, उन दस्तावेजों को नष्ट करने के बाद कितनी जगह खाली हुई। इन सबका डिटेल भी देना है।