CG News: हिंदू होकर देवी-देवताओं पर की अशोभनीय टिप्पणी, चंगाई सभा का आयोजन कर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

CG News: चंगाई सभा का आयोजन कर हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए ब्रेन वॉश करवाया जा रहा था। खास बात यह है कि पूर्व में धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन चुके साहू परिवार का युवक ही लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रहा था। वह कह रहा था कि हिंदुओं के देवता कुछ नहीं कर सकते। पुलिस ने युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

Update: 2025-08-25 12:02 GMT

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CG News: मुंगेली। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मजगांव पारा तिलक वार्ड में रविवार को धर्म परिवर्तन का प्रलोभन देकर चंगाई सभा आयोजित करने का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जवाहर वार्ड में रहने वाले यशवंत सिंह परिहार (45) पिता स्व. शिव बिहारी सिंह ने सिटी कोतवाली में लिखित आवेदन देकर बताया कि 27 जुलाई की सुबह लगभग 10:30 बजे तिलक वार्ड स्थित सुनील कुमार लाल के मकान में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों को एकत्रित किया गया था। यहां सारंगपुर जिला कबीरधाम निवासी बद्री साहू पिता बल्लू साहू द्वारा भजन-कीर्तन कराया जा रहा था।

प्रार्थी के अनुसार भजन-कीर्तन के दौरान आरोपी ने वहां मौजूद हिंदू परिवारों से ईसाई धर्म अपनाने का आग्रह किया। उसने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि उनके देवी-देवता निरर्थक हैं और समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। आरोपी ने कहा कि यदि वे ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे तो उन्हें जीवन में किसी तरह की परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने प्रभु यीशु को कल्याण का मार्ग बताते हुए हिंदू धर्म को बेकार कहकर प्रचार-प्रसार किया।

आवेदन में उल्लेख किया गया कि इस प्रकार का आचरण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और लोगों को जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास पूर्णतः गलत और अवैधानिक है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भोजराम पटेल ने तत्काल जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए। एएसपी नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गिरजाशंकर यादव ने कार्रवाई की।

पुलिस ने आरोपी बद्री साहू पिता बल्लू साहू निवासी सारंगपुर, जिला कबीरधाम के खिलाफ दर्ज किया है।

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