नंबर नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं: सुरक्षा के लिहाज से SSP ने जारी किया फरमान, बिना नंबर वाले वाहनों को ना करे सप्लाई

CG Police News: बिना नंबर वाले दोपहिया व चार पहिया वाहनों को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। एसएसपी रजनेश सिंह ने खाद्य विभाग के साथ ही पेट्रोलियम कंपनियों के अफसरों व पेट्रोल पंप संचालकों को कुछ इस तरह का निर्देश जारी किया है।

Update: 2026-03-12 05:26 GMT

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

बिलासपुर 12 मार्च 2026, बिना नंबर वाले दोपहिया व चार पहिया वाहनों को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। एसएसपी रजनेश सिंह ने खाद्य विभाग के साथ ही पेट्रोलियम कंपनियों के अफसरों व पेट्रोल पंप संचालकों को कुछ इस तरह का निर्देश जारी किया है। इसके पीछे सुरक्षा को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है।

SSP रजनेश सिंह के निर्देश पर यातायात डीएसपी द्वारा जारी निर्देशों पर नजर डालें तो दोपहिया व चारपहिया वाहनों में बिना नंबर के अलावा ट्रैफिक नियमों के विपरीत नंबर प्लेट पर लिखे गए वाहनों के नंबर वाले वाहनों को पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति ना करने की हिदायत दी गई है। जारी निर्देश में यह भी कहा गया है,बिना नंबर वाले वाहनों और संदिग्ध दिखने वाले वाहन चालकों के बारे में संबंधित थाने को सूचित करने का निर्देश भी दिया गया है।

उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है वहीं किसी भी प्रकार के वाहनों के माध्यम से आपराधिक गतिविधियां घटित ना हो इस हेतु सभी सुरक्षात्मक ऐतिहात बरते जा रहे हैं। जिसके तहत नियमित रूप से बीट के माध्यम से जिले के सभी थाना क्षेत्र पर मुस्तैदी के साथ निगरानी एवं नियमित रूप से जिले में विभिन्न क्षेत्रों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर सघन एवं प्रभावी चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों पर सूक्ष्म निगरानी रखते हुए उनकी तस्दीक भी की जा रही है।

इन वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर

कड़ी में यातायात बिलासपुर पुलिस के द्वारा ऐसे समस्त वाहन जिनमे नंबर प्लेट नहीं होना, नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करना, अमानक नंबर, नंबर प्लेट में लिखना, आवंटित मॉडल के वाहन में अन्य वाहन के नंबर को लिखकर वाहन का संचालित करना आदि ऐसे वाहनों पर सतत निगरानी रखी जा रही है एवं ऐसे वाहनों को मोटरयान अधिनियमों के तहत गंभीर कार्यवाही तो की ही जा रही है अपितु अपराधिक प्रकरण पंजीकृत करते हुए ऐसे वाहनों को न्यायालय में नियमानुसार दंडित किए जाने हेतु प्रकरण न्यायालय भेजे जा रहे हैं। 

पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी देने का निर्देश

जिले के समस्त पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को भी यह अवगत कराया गया है कि ऐसे वाहन चालकों को कदापि पेट्रोल या डीजल प्रदान ना की जाए जिनके नंबर प्लेट में किसी भी प्रकार की विधि के प्रतिकूल गड़बड़ियों की गई है अपितु ऐसे वाहन चालकों की तत्काल जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को प्रदान की जाए एवं संबंधित थाने को सूचित की जाए जिससे ऐसे वाहनों के माध्यम से घटित होने वाले अपराधों पर समय पूर्ण नियंत्रण पाई जा सके।

पुलिस की ये हिदायतें

यातायात नियमों का उल्लंघन एवं उपेक्षापूर्ण आचरण न सिर्फ यातायात में व्यवधान उत्पन्न करते हैं अपितु कई बार गंभीर सड़क हादसों के कारण भी बनते हैं इस तरीके से वाहनों के सुरक्षा मापदंडों पर छेड़छाड़ कर आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देने का प्रयास करते हैं साथ ही ऐसे वाहनों के माध्यम से किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना कारित किए जाने की स्थिति में वाहनों की पहचान करना भी कठिन होता है।

Tags:    

Similar News