CG Mahtari Vandan Yojana: नक्सल क्षेत्र में रहने वाली महतारियों का वंदन: नियद नेल्लानार क्षेत्र की महिलाओं को मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ...

CG Mahtari Vandan Yojana: छततीसगढ़ के बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को अब महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने नियद नेल्लानार क्षेत्र में संचालित 53 कैम्प के 511 आंगनबाड़ी केन्द्र / ग्रामों के छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना से सीधेतौर पर जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके लिए विभाग ने जरुरी गाइड लाइन जारी कर दिया है।

Update: 2025-08-11 16:40 GMT

CG Mahtari Vandan Yojana: रायपुर। बस्तर संभाग के नियद नेल्लानार क्षेत्र में संचालित 53 कैम्प के 511 आंगनबाड़ी केन्द्र व गांव के छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने जरुरी गाइड लाइन जारी कर दिया है। सीएम के निर्देश के बाद अब उन महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा जिनका नाम छूट गया था।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी पत्र में लिखा है कि प्रदेश में महतारी वंदन योजना का कियान्वयन मार्च 2024 से किया जा रहा है। मार्च 2024 से योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किये जाने के लिए विगत वर्ष 2024-25 में पात्र हितग्राहियों से 20 फरवरी 2024 तक आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के प्राप्त करते हुए योजनांतर्गत विकसित वेबपोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र अपलोड किये जाने की कार्यवाही की गई। आवेदन पत्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में प्राप्त किये गये। प्राप्त सभी आवेदनों का प्रत्येक स्तर पर सत्यापन एवं दावा आपत्ति के उपरांत योजना अंतर्गत पात्र आवेदकों को लाभ प्रदाय किया जा रहा है।

सीएम की समीक्षा बैठक के दौरान हुआ था खुलासा

मुख्यमंत्री ने 23 जुलाई 2025 को ली गई विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस बात की जानकारी विभागीय अफसरों ने दी थी कि नियद नेल्लार क्षेत्र में संचालित कैंप के आसपास रहने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीएम ने योजना से जोड़ने और लाभ देने का निर्देश दिया था। नियद नेल्लानार कैम्प क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनबाडी केन्द्र/ग्राम के छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदान किया जाना है।

ये है विभाग का जरुरी दिशा निर्देश

  • नियद नेल्लानार क्षेत्र के वंचित हितग्राहियों से 15 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक पूर्व में निर्धारित किये गये प्रारूप में ही आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त किये जायेगे।
  • पात्र हितग्राहियों से आवेदन केवल ऑफलाइन मोड में आंगनबाडी केन्द्र के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे, अर्थात आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु योजनांतर्गत वेबपार्टल ओपन नहीं किया जायेगा।
  • पात्र हितग्राहियों से आवेदन के साथ सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति यथा- राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, विवाहित होने संबंधी दस्तावेज, आयु संबंधी दस्तावेज जैसा कि पूर्व वर्ष में योजना प्रारंभ के दौरान प्राप्त किये गये तद्‌नुसार ही सभी दस्तावेज आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावेगा।
  • पात्र हितग्राहियों को आवेदन करने के पूर्व आवश्यक दस्तावेज यथा-आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड, विवाहिता/आयु संबंधी पुष्टि हेतु दस्तावेज आदि इकट्ठा करना अनिवार्य है।
  • यदि पात्र हितग्राही का आधार कार्ड नहीं बना है तो तत्काल आधार कार्ड बनवाया जाना, बैंक खाता का आधार से मैपिंग करवाया जाना, आदि समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।


Tags:    

Similar News