CG Liquor News: छत्तीसगढ़ में कैन में शराब, नई दुकानें खोलने कलेक्टरों से मांगा प्रस्ताव, जानिये अब कितने बोतल तक खरीद सकते हैं शराब, बैठक में और क्या-क्या हुए फैसले...

CG Liquor News: आबकारी विभाग की सचिव की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी की हुई अहम बैठक का मिनिट्स जारी हो गया है। उसमें बताया गया है कि शराब बिक्री का टारगेट जनवरी तक 88 परसेंट हुआ है। इसके अलावे कैन में शराब की बिक्री के साथ कलेक्टरों से कहा गया कि वे मदिरा दुकान विहीन इलाकों में नए शॉप खोलने के लिए प्रस्ताव भेजे। अप्रैल से रेडी टू ड्रिंक को कैन में बेचने का भी फैसला लिया गया। बैठक की मिनिट्स 27 फरवरी को जारी किया गया।

Update: 2026-03-05 15:57 GMT

CG Liquor News: रायपुर। कैबिनेट से नई आबकारी नीति को हरी झंडी मिलने के बाद आबकारी विभाग की सिकेट्री आर. शंगीता ने वीडियोकांफ्रेंसिंग से एक बड़ी मीटिंग ली। वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से राज्य के समस्त संभागायुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक की बैठक ली गई। उक्त बैठक में मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के उपस्थित अधिकारियों तथा समस्त संभागायुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों एवं जिलों के प्रभारी आबकारी अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में ये हुआ

1. सचिव आबकारी द्वारा बैठक में सम्मिलित समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक (रेंज), कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को मंत्रि-परिषद् निर्णय 21 जनवरी 2026 के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये आबकारी नीति के अनुमोदन किये जाने से अवगत कराया गया।

2. बैठक में सचिव आबकारी द्वारा अवगत कराया गया कि, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित राजस्व लक्ष्य 12000 करोड़ के विरूद्ध विभाग द्वारा माह अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक 8794 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्राप्त किया गया है, जो कि माह जनवरी 2026 तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 88 प्रतिशत है। जिलेवार राजस्व प्राप्ति निम्नानुसार है। 3 वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति में लगभग 40 दिवस शेष है। अतः समस्त जिला कलेक्टरों से आग्रह किया गया कि वे प्राप्त आबकारी राजस्व लक्ष्य की समीक्षा करते हुये निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उचित प्रयास करें। बैठक में उपस्थित समस्त कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वित्त विभाग द्वारा आबकारी विभाग हेतु राजस्व लक्ष्य रुपये 13000 करोड़ निर्धारित किये जाने से अवगत कराया गया।

3. सचिव आबकारी द्वारा बैठक में सम्मिलित समस्त जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को, प्रदेश में संचालित मदिरा दुकानों के सुचारू संचालन के अनुक्रम में, कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 875, दिनांक 10. 02.2026 के द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए देशी/ विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दुओं पर जारी शासन निर्देश तथा प्रदेश में संचालित बार / क्लबों के सुचारू संचालन के उद्देश्य से पत्र क्रमांक 946, दिनांक 12.02.2026 के द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये जारी बार नीति का अवलोकन किये जाने का आग्रह किया गया।

4. आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में देशी/विदेशी / कम्पोजिट / प्रीमियम मदिरा दुकानों के खुलने एवं बंद होने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक यथावत् रखा गया है।

5. राज्य शासन द्वारा 67 मदिरा दुकानों को नवीन स्थल पर स्थानांतरण कर संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसमें से वर्तमान में 42 मदिरा दुकानों का स्थल परिवर्तन किया जाकर संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। गतवर्ष संचालित कुल मदिरा दुकानों का 10 प्रतिशत नवीन मदिरा दुकानों को खोले जाने की अनुमति वर्तमान वर्ष में यथावत् रखे जाने से अवगत कराया गया। साथ ही 32 नवीन मदिरा दुकान प्रारंभ किये जाने की अनुमति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है। ऐसे स्थल जो मदिराविहीन हैं तथा जहां अवैध मदिरा के विक्रय की रोकथाम के दृष्टिगत यदि नवीन मदिरा दुकान खोला जाना हो, तो प्राथमिकता देते हुये विधिवत् प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु समस्त कलेक्टरों को आग्रह किया गया।

6. मुख्यमंत्री के निर्देश से अवगत कराते हुये, समस्त कलेक्टरों से आग्रह किया गया कि प्रदेश में वर्तमान में संचालित देशी/विदेशी/कम्पोजिट / प्रीमियम मदिरा दुकानों की, जिले के आबकारी अधिकारी, राजस्व अधिकारी यह जांच अवश्य कर लेवें कि उक्त मदिरा दुकानें, किसी धार्मिक या किसी शैक्षणिक संस्था, किसी अस्पताल आदि से 100 मीटर की दूरी पर आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है। इस संबंध में संलग्न प्रपत्र-अ पर कलेक्टर एवं संबंधित जिले के आबकारी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2026 के पूर्व प्रेषित किया जावे।

7. प्रदेश में संचालित कुल 690 मदिरा दुकानों के विरूद्ध वर्तमान में 360 मदिरा दुकानों में अहाता का संचालन किया जा रहा है। कलेक्टरों से आग्रह किया गया कि मदिरा दुकानों की जांच के समय, मदिरा दुकान से सम्बद्ध अहाता की भी जांच की जाये कि नियमानुसार अहाता का संचालन किया जा रहा है अथवा नहीं। इस संबंध में संलग्न प्रपत्र-ब पर कलेक्टर एवं संबंधित जिले के आबकारी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र दिनांक 15.03.2026 तक प्रेषित किया जावे। अहाता के आस-पास अनाधिकृत चखना दुकान, ठेला, गुमठियां संचालित होने के तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावे। साथ ही ऐसी मदिरा दुकानों में पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो एवं अहाता संचालन किया जा सकता है, तो 02.03.2026 तक प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

8. वित्तीय वर्ष 2026-27 में देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति फीस रुपये 10,000/- तथा देशी / विदेशी मदिरा (कम्पोजिट) की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति फीस रुपये 20,000/- होने से अवगत कराया गया।

9. बैठक में सम्मिलित समस्त पुलिस अधीक्षकों को, देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा दुकानों से एक व्यक्ति को एक बार में देशी अथवा विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट/वाईन/रेडी टू ड्रिंक) की केवल 04 मैगनम (1000 एम.एल.) बोतल अथवा 06 क्वार्ट (750 एम.एल.) बोतल अथवा 12 अद्धा (375 एम.एल.) अथवा 24 पाव (180 एम.एल.) की बोतलों के विक्रय की सीमा निर्धारित है, से अवगत कराया गया। उपरोक्तानुसार प्रति व्यक्ति निर्धारित विक्रय सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा धारण करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

10. आगामा वित्तीय वर्ष 2026-27 में रेडी टू ड्रिंग पेय को कांच की बोतल के साथ-साथ कैन में भी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

11. देशी मदिरा के मसाला एवं प्लेन के ब्राण्ड को चार लेबलों यथा यूनिक, रोमिया, शोले, सवा शेरा नाम से प्रदाय किया जा रहा है।

12. देशी मदिरा मसाला / प्लेन हेतु वर्ष 2026-27 में रुपये 435/- प्रति प्रूफ लीटर ड्यूटी दर निर्धारित होने से अवगत कराया गया।

13. गतवर्ष 2025-26 की भांति ही वर्ष 2026-27 में अधोसंरचना के निर्माण एवं उन्नयन हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट / माल्ट/वाईन / रेडी टू ड्रिंक) पर “अधोसंरचना विकास शुल्क“ को यथावत् रखा गया है।

14. आबकारी नीति वर्ष 2026-27 में मुख्य परिवर्तन के रूप में देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्णतः बोतल में किये जाने का प्रावधान किये जाने से अवगत कराया गया।

15. बैठक में सम्मिलित पुलिस अधीक्षकों को आग्रह किया गया कि आबकारी दल द्वारा रेड की कार्यवाही के दौरान संबंधित क्षेत्र के पुलिस बल द्वारा आवश्यक सहयोग किया जावे तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जावे।

16. प्रदेश में वर्तमान में 12 देशी मदिरा भण्डारण-भाण्डागार संचालित होना अवगत कराया गया। इसी प्रकार विदेशी मदिरा के भण्डारण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के रायपुर (सिलतरा), बिलासपुर (सिरगिट्टी) एवं दुर्ग (अरसनारा) संचालित होना अवगत कराया गया।

17. मदिरा दुकानों के संचालन के अनुक्रम में समस्त कलेक्टरों को अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मैनपावर, सिक्योरिटी गार्ड आदि की नवीन निविदा आमंत्रित की गई है। एजेंसियों के संबंध में विवरण छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। समस्त जिलों में मैनपावर एवं सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा मदिरा दुकानों में कर्मचारी की नियुक्ति के पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित किया जावे कि वह कर्मचारी ब्लैकलिस्टेड न हो। पात्र कर्मचारियों के नौकरनामा, पूर्ण जांच उपरान्त, संबंधित कलेक्टर के अनुमोदन उपरान्त ही जारी किये जाये। साथ ही अवगत कराया गया कि ब्लैकलिस्टेड कर्मचारियों का विवरण छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड है।

18. मदिरा दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारी यथा सुपरवाईजर, सेल्समेन, सिक्योरिटी गार्ड के मासिक वेतन से अवगत कराया गया।

19. बैठक में सम्मिलित पुलिस अधीक्षकों को अवगत कराया गया कि मैनपावर तथा सिक्योरिटी गार्ड हेतु कर्मचारियों का वेरिफिकेशन 01.04.2026 के पूर्व किया जावे। साथ ही बार में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराये जाने का आग्रह किया गया।

20. समस्त कलेक्टरों से आग्रह किया गया कि समय-सीमा की बैठक में आबकारी विभाग से संबंधित विषयों को रखा जावे, ताकि मदिरा दुकानों का संचालन सुचारू रूप से हो।

21. वर्ष 2026-27 के लिये प्रावधानित बार नीति से अवगत कराया गया। एफ.एल. 2 (क), एफ.एल. 3, एफ.एल. 3 (क), एफ.एल. 3 (ख) में निर्धारिल लायसेंस फीस कम की गई है। होटलों में बार लायसेंस के लिये नियमों में संशोधन किये गये हैं। अतः समस्त जिला कलेक्टर, नवीन बार लायसेंस प्रस्तावित एवं जारी करने के पूर्व बार लायसेंस संबंधी समस्त शर्तों के अवलोकन उपरान्त पालन सुनिश्चित करें। इसी प्रकार लायसेंस नवीनीकरण के समय भी जांच उपरांत कार्यवाही किया जावे।

22. अटल मॉनिटरिंग पोर्टल तथा लोक सेवा गारंटी का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो।

23. प्रदेश में पुलिस विभाग के माध्यम से डॉयल 112 सामान्य पेट्रोलिंग की व्यवस्था है। अतः पुलिस अधीक्षकगण उनके जिलें की मदिरा दुकानों में कार्यरत सुरक्षा कर्मी, रात्रि के समय ड्यूटी में कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं इसकी जांच करावें। साथ ही संवेदनशील स्थलों पर स्थित मदिरा दुकानों के पास नियमित पेट्रोलिंग हेतु पुलिस अधीक्षकों से आग्रह किया गया।

24. मदिरा के विक्रय से प्राप्त बिक्री राशि, यदि कैश कलेक्शन एजेंसी द्वारा उसी दिवस संग्रहण कर नहीं ले जाया जाता है तो, संबंधित पुलिस थाने में उक्त राशि जमा कराकर, संबंधित पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना आवश्यक देवें।

25. बैठक में सम्मिलित कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को, आबकारी विभाग के द्वारा रेड कार्यवाही के दौरान नगर सैनिक (होम गार्ड) के माध्यम से महिला कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।

इन अधिकारियों ने दिए ये सुझाव

आईजी बिलासपुर

अवैध मदिरा पर नियंत्रण के उद्देश्य से कोचिया लायसेंस देने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही नवीन मदिरा दुकान प्रारंभ किये जाने के समय स्थल चयन / जांच के समय संबंधित क्षेत्र के राजस्व, आबकारी विभाग के साथ-साथ पुलिस विभाग के अधिकारी को संयुक्त दल में सम्मिलित किया जावे।

इस संबंध में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन मदिरा दुकान प्रारंभकिये जाने के समय राजस्व, आबकारी विभाग के साथ-साथ पुलिस विभाग के अधिकारी भी दल में सम्मिलित होंगे।

रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक

(1) रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत देहात में होली के अवसर पर शुष्क दिवस रखे जाने का आग्रह किया गया। इस संबंध में सचिव द्वारा उक्त के संबंध में अवगत कराया गया कि जिला कलेक्टर, आबकारी अधिनियिम के तहत् स्थानीय परिस्थितियों को देखते शुष्क दिवस घोषित करने हेतु सक्षम है। वे स्थानीय व्यवस्था के तहत् उचित निर्णय ले सकते हैं।

Tags:    

Similar News