CG Jagdalpur News: नकली दस्तावेजों और किसानों के फर्जी हस्ताक्षर से कृषि अधिकारी ने किया PM फसल बीमा योजना के 22 लाख रुपए का गबन
CG Jagdalpur News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नकली दस्तावेज तैयार कर कृषि अधिकारी ने किसानों के फर्जी हस्ताक्षर से रकम मंगवा गबन कर ली गई। विभागीय जांच में पुष्टि होने पर किसी विस्तार अधिकारी और उसके दो साथियों के खिलाफ एफआईआर की गई है।
CG Jagdalpur News: जगदलपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जारी राशि में कृषि अधिकारी ने ही सेंध लगा दी। जाली दस्तावेजों के सहारे आरोपी कृषि विस्तार अधिकारी और उसके साथियों ने किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर 22 लाख 53 हजार रुपए का गबन कर लिया। गबन का यह पूरा मामला बास्तानार ब्लॉक के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुन्नालाल बघेल ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार जांच में यह मामला करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता है। मामला बुरगुम थाना क्षेत्र का है।
नकली दस्तावेज व फर्जी हस्ताक्षरों से खुला खेल
जांच में पाया गया कि आरोपी कृषि अधिकारी और उसके सहयोगियों ने किसानों के हस्ताक्षर जाली बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और इन्हें निजी बीमा कंपनी को भेजा। इन्हीं जालसाजियों के आधार पर बीमा दावे पास हुए और 22 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत कर दी गई। किसानों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी तक नहीं दी गई। नवंबर में जब उनके खातों में पैसा पहुँचा, तो तीनों आरोपियों ने उन्हें डराकर और गुमराह कर, रकम को कैश और ऑनलाइन माध्यम से अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया।
पूरी बीमा राशि अपने कब्जे में लेने के बाद तीनों आरोपी बड़ी सफाई से मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। विभागीय पुष्टि के बाद अब पुलिस इस गबन कांड की गहराई से जांच में जुट गई है।
एडिशनल एसपी बस्तर महेश्वर नाग ने बताया कि ‘‘कुल गबन की गई राशि 22 लाख 53 हजार रुपए है। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ बुरगुम थाना पुलिस ने बीएनएस 318 (4) के तहत एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच की जा रही है।
शिकायत पर विभागीय जांच, फिर एफआईआर
धोखाधड़ी की भनक तब लगी जब प्रभावित किसानों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद विभागीय जांच शुरू हुई, जिसमें आरोप साबित पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर बुरगुम थाना पुलिस ने कृषि विस्तार अधिकारी मुन्नालाल बघेल और उसके साथियों गिरीश चंद्र सेठिया और अनीश सेठिया के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया है।