CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने बीडी गुरु व एके प्रसाद, भारत सरकार ने गजट में किया प्रकाशन

CG High Court: सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने बीडी गुरु व एके प्रसाद के नाम पर जताई सहमति,बार कोटे से हुई नियुक्ति

Update: 2024-08-12 10:30 GMT

CG High Court: अधिवक्ता बीडी गुरु व एके प्रसाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एडिशनल जज होंगे। भारत सरकार ने दोनों अधिवक्ताओं की जज के रुप में नियुक्ति को लेकर गजट में प्रकाशन कर दिया है। केंद्र सरकार के ज्वाइंट सिक्रेटरी जगन्नाथ श्रीवासन ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की सहमित के बाद केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अब जजों की संख्या 17 हो जाएगी। बार कोटे से दोनों जजों की नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने अधिवक्ता बीडी गुरु व एके प्रसाद के नाम पर अपनी मंजूरी दे दी थी।



सु्प्रीम कोर्ट कालेजियम ने दो जजों की नियुक्ति के संबंध में अपनी सहमित जताते हुए कहा था कि 21 फरवरी 2024 को, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बीडी गुरु व एके प्रसाद की नियुक्ति की सिफारिश की। चीफ जस्टिस की सिफारिश पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने अपनी सहमति व्यक्त की है। कालेजियम ने अपनी सहमति के संबंध में लिखा है कि उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राय मांगी गई थी। एकमात्र परामर्शदाता-न्यायाधीश ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने विचार पेश करने से खुद को अलग कर लिया है कि सूची में अनुशंसित लोगों में से एक उनसे संबंधित है। उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उपरोक्त उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से, हमने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है। हमने भी इसका अवलोकन किया है।

बीडी गुरु

कालेजिमय ने अपनी सहमति के साथ लिखा है कि न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट से संकेत मिलता है कि उम्मीदवार की ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। वह कई मामलों में पेश हुए हैं, जैसा कि उन मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 54 निर्णयों में दर्शाया गया है। उम्मीदवार की उम्र और बार में स्थिति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कालेजियम का मानना ​​​​है कि उम्मीदवार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए फिट और उपयुक्त है।

एके प्रसाद

फ़ाइल में न्याय विभाग द्वारा प्रदान किए गए इनपुट से संकेत मिलता है कि उम्मीदवार की व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है और उसकी ईमानदारी के बारे में कोई भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है। उम्मीदवार के पास व्यापक अभ्यास है जो उन मामलों में दिए गए 110 रिपोर्ट किए गए निर्णयों में परिलक्षित होता है जिनमें वह उपस्थित हुआ है। उम्मीदवार की उम्र और बार में स्थिति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम का मानना ​​​​है कि उम्मीदवार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए फिट और उपयुक्त है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कालेजियम यह सिफारिश करने का निर्णय लेता है कि बीडी गुरु, और अमितेंद्र किशोर प्रसाद उर्फ ​​एके प्रसाद, अधिवक्ता, को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की अनुशंसा कर दी थी। 

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