CG Guard of Honour News: गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया में सुधार, गृह मंत्री समेत किसी भी मंत्री और डीजीपी को अब नहीं दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर
CG Guard of Honour News: प्रदेश में गृहमंत्री समेत अन्य मंत्री और डीजीपी तथा पुलिस अधिकारियों को अब राज्य में दौरे,जिले के निरीक्षण के समय गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। गृह विभाग में संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
CG Guard of Honour News: रायपुर। गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया गया है व्यापक परिवर्तन किया गया है। राज्य शासन द्वारा सलामी की समीक्षा कर गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया में संशोधन किया गया हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने और उपनिवेशवाद को दर्शाने वाली व्यवस्था को समाप्त करने हेतु वर्तमान व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का निर्णय लिया गया है। जिसके निर्देशानुसार निम्न हैं।
सलामी गारद (गार्ड ऑफ ऑनर) की समाप्ति
राज्य के भीतर सामान्य दौरों, आगमन / प्रस्थान एवं निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित को अब सलामी गारद (गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जायेगा।
राज्य के गृहमंत्री एवं समस्त मंत्रीगण, पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिलों में भ्रमण / दौरे/निरीक्षण के समय इन महानुभावों एवं अधिकारियों के लिये पूर्व में प्रचलित सलामी की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त की जाती है।
2. राष्ट्रीय आयोजन एवं अन्य अवसर पर छूट-
उपयुक्त उल्लेखित कंडिका के प्रतिबंध राष्ट्रीय एवं राजकीय समारोह के अवसर पर लागू नहीं होगें। निम्नलिखित अवसरों पर औपचारिक सलामी गारद पूर्ववत दी जायेगी-
गणतंत्र दिवस (20 जनवरी) एवं स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)। शहीद पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर) एवं राष्ट्रीय एकता दिवस (अं अक्टूबर)। राजकीय समारोह, पुलिस दीक्षांत परेड।
3:–संवैधानिक एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों हेतु निरंतरताः-
प्रोटोकॉल अनुसार संवैधानिक पदों पर आसीन गहानुभाव एवं अतिथियों के लिये सलामी गारद (गार्ड ऑफ ऑनर) की वापस्था पूर्वानुसार यथावत रहेगी।