CG Employee News: सरकारी कर्मचारियों को शेयर व म्युचुअल फंड में निवेश की रहेगी अनुमति, इंट्राडे ट्रेडिंग पर रोक, अधिसूचना जारी, पढ़ें
CG Employee News: राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों-अधिकारियों को बड़ा झटका लगा हैं।
Delhi News
CG Employee News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों के ट्रेंडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।
दरअसल, कुछ समय से यह शिकायत लगातार मिल रही थी कि कर्मचारी-अधिकारी बड़े पैमाने पर शेयर ट्रेंडिंग में निवेश कर रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आने के बाद ऐसे कर्मचारी-अधिकारियों पर कड़ा एक्शन भी लिया गया था। अब सरकार ने इस पर नियंत्रण लगाने के लिए सख्त फैसला लिया हैं। नीचे पढ़ें जारी राजपत्र