सूदखोरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई,ब्याज समेत रकम वसूलने के बावजूद सेवानिवृत्ति पर मिले 10 लाख रुपए की जबरन वसूली
CG Durg Crime News: सेवानिवृत कर्मचारी ने आवश्यकता पड़ने पर सूदखोर से तीन लाख रुपए लिए थे। ब्याज समेत उधारी में दिए गए रकम का 4 गुना रकम वसूलने के बावजूद कर्मचारी के सेवानिवृत्ति में मिले 10 लाख रुपए भी डरा धमका कर वसूल लिए। पुलिस ने सूदखोर समेत उसके तीन साथियों को गिरफ्तार किया है।
CG Durg Crime News: दुर्ग। दुर्ग जिले में सूदखोरी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए थाना भिलाई भट्टी क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से ब्याज के नाम पर जबरन चार गुना रकम वसूलने के बावजूद रिटायरमेंट में मिले 10 लाख रुपये भी वसूलने के आरोप में की गई है।
पीड़ित ने थाना भिलाई भट्टी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि घरेलू जरूरतों के चलते उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, जिस पर उसने प्रदीप नायक से संपर्क किया। प्रदीप नायक ने एम. कृष्णा रेड्डी उर्फ सोनू के माध्यम से उसकी मुलाकात जयदीप सिंह नामक व्यक्ति से कराई। इसके बाद 28 फरवरी 2025 को पीड़ित को 3 लाख रुपये ब्याज पर उधार दिलवाए गए। उधारी के बदले आरोपी ने पीड़ित से प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक, सेक्टर-2 के 5 कोरे चेक और दो कागजों पर एग्रीमेंट के लिए हस्ताक्षर करवा कर अपने पास रख लिए।
पीड़ित द्वारा जून 2025 में ब्याज सहित पूरी रकम चुका दिए जाने के बावजूद आरोपी जयदीप सिंह ने यह कहकर चेक और एग्रीमेंट वापस नहीं किए कि अभी और ब्याज बाकी है।
मामला उस समय गंभीर रूप ले लिया जब पीड़ित 30 नवंबर 2025 को बीएसपी से सेवानिवृत्त हुआ। इसके बाद 3 दिसंबर 2025 को वह अपनी पत्नी के साथ महिला नागरिक सहकारी बैंक, सेक्टर-2 में सेवानिवृत्ति उपरांत खाते में आए रकम को दूसरे खाते में ट्रांसफर कराने पहुंचा। इसी दौरान आरोपी जयदीप सिंह, एम. कृष्णा रेड्डी, प्रदीप नायक अपने 8 से 10 अन्य साथियों के साथ बैंक पहुंच गए। आरोपियों ने पीड़ित और उसकी पत्नी को गंदी-गंदी गालियां दीं, जान से मारने की धमकी देकर डरा-धमकाकर RTGS के माध्यम से 9 लाख रुपये तथा 1 लाख रुपये नगद — कुल 10 लाख रुपये अपने परिचित के खाते में जबरन ट्रांसफर करवा लिए।
पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि आरोपीगण संगठित रूप से सूदखोरी का कारोबार कर रहे थे और ब्याज में दी गई पूरी रकम वापस मिलने के बाद भी पीड़ित से जबरन वसूली की गई। कार्रवाई के दौरान पीड़ित से अवैध वसूली के लिए उपयोग किए गए विभिन्न बैंकों के चेक और एग्रीमेंट से जुड़े दस्तावेज भी आरोपियों के कब्जे से बरामद किए गए।
पुलिस ने मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 308(2), 111, 3(5) बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया है।
गिरफ्तार आरोपी
1. ओमप्रकाश (57 वर्ष) – निवासी सेक्टर-7, भिलाई नगर
2. प्रदीप नायक (38 वर्ष) – निवासी सेक्टर-1, भिलाई
3. एम. कृष्णा रेड्डी (28 वर्ष) – निवासी तालपुरी, भिलाई नगर
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं, प्रकरण में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है।