CG DA Hike: डीए बढ़ोतरीः महंगाई भत्ता आदेश जारी, प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र के सामान 55 प्रतिशत भत्ता...

CG DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ता आदेश जारी कर दिया है। शासकीय सेवाकों को सातवां वेतनमान 1 सितंबर 2025 से महंगाई भत्ते में वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत दिया जाएगा।

Update: 2025-08-25 12:17 GMT

CG DA Hike: रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाने का आदेश जारी कर दिया है। सातवां वेतनमान 1 सितंबर 2025 से महंगाई भत्ते में वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत दिया जाएगा।

वहीं, 1 सितंबर 2025 से छठवां वेतनमान में 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता में वृद्धि उपरांत 252 प्रतिशत दिया जाएगा।

मालूम हो कि 19 अगस्त को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था। अब इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है, नीचे देखें आदेश...


1. उपरोक्तानुसार निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान माह सितम्बर, 2025 के वेतन, जो अक्टूबर में देय होगा, से किया जाएगा।

2 महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।

3.महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

4 महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तर रूपयों में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

5.ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।


 


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