CG Bilaspur News: पटवारी सस्पेंड: देर आने का कारण नहीं बताऊंगा जो करना है कर लो.... पटवारी ने SDM से की ऐसी बदसलूकी
CG Bilaspur News: अनुशासनहीन पटवारी को एसडीएम ने निलंबित किया है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना की मीटिंग में देर से पहुंचने पर पटवारी से जब एसडीएम ने देर से आने का कारण पूछा तो पटवारी ने कहा कि नहीं बताऊंगा जो करना है कर लो।
CG Bilaspur News: बिलासपुर। बिलासपुर में अनुशासनहीन पटवारी को निलंबित किया गया है। शासन के महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन पर आयोजित बैठक में पटवारी देर से उपस्थित हुआ था। जिसे देर से आने का कारण पूछने पर कारण भी नहीं बताया और कुर्सी पर बैठ गया। मीटिंग से बाहर जाने के लिए कहाँ पर बाहर भी नहीं गया। अनुशासनहीनता पर एसडीएम बिलासपुर मनीष साहू ने निलंबन की कार्यवाही की है।
बिलासपुर जिले के बिलासपुर राजस्व अनुविभाग के एसडीएम मनीष साहू ने मीटिंग बुलाई थी। शासन की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल क्रॉप सर्वे और कृषक पंजीयन के संबंध में यह मीटिंग होनी थी। दरअसल इसके बिना धान की बिक्री किसान नहीं कर सकते। धान खरीदी के लिए यह एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रक्रिया है। इसमें पंजीयन में आने वाली दिक्कतों का निराकरण और योजना की प्रगति के संबंध में जानकारी ली जानी थी। पटवारी हल्का नंबर 25 ग्राम खमतराई तहसील बिलासपुर उक्त बैठक में अत्यंत विलंब से सुबह 11.15 को उपस्थित हुआ। विलंब की जानकारी पूछने पर कहा गया कि नहीं बताऊंगा जो करना है कर लो। यह कहते हुए पटवारी एसडीएम के सामने कुर्सी पर बैठने लगा। एसडीएम ने जब कहां की आपको खड़े होकर जवाब देने के लिए कहा गया है। इस पर पटवारी ने कहा कि मैं चेयर पर बैठूंगा खड़ा नहीं होउंगा। इसके साथ ही पटवारी कुर्सी पर बैठ गया। जब एसडीएम ने पटवारी को मीटिंग से बाहर जाने के लिए कहा तो पटवारी मीटिंग से बाहर भी नहीं जाने की बात कह कर मीटिंग में ही बैठा रहा।
पटवारी रमेश कुमार वैष्णव का उक्त कृत्य उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता का परिचायक है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन तथा दंडनीय है।
जिसके चलते पटवारी रमेश कुमार वैष्णव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनका संपूर्ण प्रभार विकास जायसवाल पटवारी को सौंपा गया है । निलंबन आदेश की जानकारी कलेक्टर भू अभिलेख शाखा को भी सूचनार्थ भेजी गई है।