CBI Special Court: सीबीआई स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज बने मनोज कुमार सिंह ठाकुर
CBI Special Court: विधि एवं विधायी विभाग के एडिशनल सिकरेट्री शहाबुद्दीन कुरैशी ने एक आदेश जारी कर सीबीआई स्पेशल कोर्ट के लिए हायर ज्यूडिशियल सर्विस के मेंबर मनोज कुमार सिंह ठाकुर को विशेष न्यायाधीश के पद पर पदस्थ किया है। देखें विधि एवं विधायी विभाग का आदेश

CBI Special Court: बिलासपुर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49, 1988) के अंतर्गत सीबीआई द्वारा दायर किए जाने वाले मामलों की सुनवाई सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में होती है। विधि एवं विधायी विभाग के एडिशनल सिकरेट्री शहाबुद्दीन कुरैशी ने एक आदेश जारी हायर ज्यूडिशियल सर्विस के सदस्य मनोज कुमार सिंह ठाकुर काे को स्पेशल कोर्ट सीबीआई के लिए विशेष न्यायाधीश के पद पर पदस्थापना आदेश जारी किया है। एडिशनल सिकरेट्री ने अपने आदेश में बिलासपुर हाइ कोर्ट के परामर्श व सहमति के बाद आदेश जारी करना बताया है।
विधि एवं विधायी विभाग के एडिशनल सिकरेट्री ने जारी आदेश में लिखा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49, 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के परामर्श से, राज्य सरकार, पूर्व की अधिसूचना क्रमांक 2744/957/XXI-बी/सी.जी./2024, नवा रायपुर 15.03.2024 को अधिक्रमित करते हुए, मनोज कुमार सिंह ठाकुर, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य को विशेष न्यायालय (CBI मामले) के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है। जिसका मुख्यालय रायपुर में स्थापित है। जो विशेष रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49, 1988) के अंतर्गत उत्पन्न अपराधों की सुनवाई के लिए है, जिसकी जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाती है।
