Bilaspur News: 21 करोड़ का चूना: राइस मिलर ने फर्जी बैंक गारंटी से सरकार को लगाया 21 करोड़ का चूना, अग्रिम जमानत ख़ारिज...
Bilaspur News: कस्टम मिलिंग के तहत एफसीआई में चावल जमा करने के लिए गौरेला के राइस मिलर फकीरचंद अग्रवाल ने मार्कफेड में फर्जी बैंक गारंटी जमा कर राज्य शासन को 21.50 करोड़ का का चूना लगाया है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद राइस मिलर ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेण्ड्रारोड में अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।
Bilaspur News: बिलासपुर। कस्टम मिलिंग के तहत एफसीआई में चावल जमा करने के लिए गौरेला के राइस मिलर फकीरचंद अग्रवाल ने मार्कफेड में फर्जी बैंक गारंटी जमा कर राज्य शासन को 21.50 करोड़ का का चूना लगाया है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद राइस मिलर ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेण्ड्रारोड में अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।
राइस मिलर फीकरचंद ने अपने जमानत आवेदन में कहा है कि थाना-गौरेला के द्वारा अजमानतीय अपराध में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके व्यवासायिक प्रतिद्वंद्वियों के मोबाइल फोन में इस आशय की वाट्सअप सूचना प्रसारित किया जा रहा है कि उनके एवं उसके पारिवारिक सदस्यों के विरूद्ध अजमानतीय धाराओं के तहत अपराध दर्ज करा दिया गया है तथा उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। जमानत आवेदन में कहा है कि न्यायालय में पता करने से इस बात की जानकारी मिली है कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पेण्ड्रारोड ने उन्हें जमानतीय वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने समंस जारी कर तलब किया है। कोर्ट में उपस्थित होने पर उसे जेल भेज दिये जाने की आशंका है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में गंभीर टिप्पणी भी की है।
0 कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का अभियोग है। जमानत पर रिहा किये जाने से विचारण के दौरान साक्ष्य प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क के दौरान यह बताया गया है कि मूल बांड पत्र अभियुक्त के कब्जे में हैं अतः प्रकरण की उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
0 क्या है मामला
फकीर चंद अग्रवाल ग्राम-अंजीन में श्याम इंडस्ट्रीज के नाम से राइस मिल का संचलान करता है। उसके दो पुत्रों गोपाल कृष्ण एवं आशीष अग्रवाल तथा तत्कालीन शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेण्ड्रारोड सिप्रियन टोप्पो के विरूद्ध 03/01/2023 को शिकायत की गई थी कि अभियुक्तगण के द्वारा जिला विपणन कार्यालय गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में 23 नग फर्जी बैंक गारंटी राशि 21.50 करोड को जमा कर फर्जी तरीके से धान उठाव कर लिया गया है। फकीर चंद्र अग्रवाल एवं उसके पारिवारिक सदस्य के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेण्ड्रारोड से जारी कुल 61 नग बैंक गारंटी कुल राशि 44 करोड़ जमा किया गया। क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय बिलासपुर के द्वारा 38 नग बैंक गारंटी कुल राशि 22-50 करोड़ की पुष्टि की गई तथा तीन फर्म की कुल 23 नग बैंक गारंटी जो भारतीय स्टेट बैंक पेण्ड्रारोड से जारी किया जाना प्रदर्शित है एवं वर्तमान खरीफ वर्ष 2022-23 में भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेण्ड्रारोड द्वारा कुल 20 नग बैंक गारंटी रूपये 20 करोड़ जमा किया गया था। उक्त आधार पर आवेदक के विरूद्ध थाना गौरेला द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
0 20 करोड़ की बैंक गारंटी निकली फर्जी,पिता व पुत्रों के खिलाफ एफआईआर
जांच रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि खरीफ वर्ष 2022-23 में धान खरीदी सत्र प्रारंभ होने पर उक्त चार फर्म द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेण्ड्रारोड की कुल 20 नग बैंक गारंटी राशि रूपये 20.00 करोड़ जिला विपणन कार्यालय गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में जमा किया गया था। उक्त संबंध में भी भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक (क्षेत्र-1) क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय बिलासपुर के द्वारा भी जानकारी दी गई है कि 20.00 करोड़ की बैंक गारंटी कूटरचित प्रतीत होती है। उपरोक्त कूटरचित बैंक गारंटी को जारी करने में तत्कालीन मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेण्ड्रारोड एवं वर्तमान अग्रणी बैंक प्रबंधक पेण्ड्रारोड सिप्रियन टोप्पो एवं संबंधित फर्म संचालक/प्रोपराईटर की संलिप्तता प्रतीत होती है। सिप्रियन टोप्पो अग्रणी बैंक प्रबंधक पेण्ड्रारोड एवं संबंधित फर्म के संचालकों / प्रोपराइटर, श्याम फूड प्रोडक्ट तथा यश राइस मिल के प्रोपराइटर गोपाल कृष्ण अग्रवाल, यश मार्डन फूड, प्रोडक्ट के प्रोपराइटर, आशीष अग्रवाल एवं श्याम इण्डस्ट्रीज के प्रोपराइटर फकीरचंद अग्रवाल के विरूद्ध लिखित शिकायत के आधार पर थाना गौरेला के द्वारा धारा 420, 34 भादसं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
0 जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की पुष्टि
वर्ष 2021-22 में जिला विपणन कार्यालय गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में कूट रचित बैंक गारंटी जमा कर धान उठाव किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच, दल गठित कर कराया गया। जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में वर्ष 2021-22 में श्याम इण्डस्ट्रीज अंजनी गौरेला के द्वारा कुल जमा 19 नग बैंक गारंटी राशि रू 13.50 करोड में से 08 नग बैंक गारंटी राशि रू. 7.50 करोड़, श्याम फूड प्रोडक्ट अंजनी गौरेला के द्वारा कुल जमा 14 नग बैंक गारंटी राशि रू. 10.50 करोड़ में से 07 नग बैंक गारंटी राशि रु 6.50 करोड तथा यश राईस मिल अंजनी गौरेला के द्वारा कुल जमा 14 नग बैंक गारंटी राशि रू. 11.50 करोड में से 08 नग बैंक गारंटी राशि रू. 7.50 करोड कूटरचित्त कर जिला विपणन कार्यालय गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में जमा कर धान उठाव किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। वर्ष 2022-23 में धान खरीदी सत्र प्रारंभ होने पर भी श्याम इण्डस्ट्रीज अंजनी गौरेला के द्वारा कुल जमा 05 नग बैंक गारंटी राशि रू. 5.00 करोड, श्याम फूड प्रोडक्ट के द्वारा कुल जमा 05 नग बैंक गारंटी राशि रु. 5.00 करोड, यश राइस मिल अंजनी गौरेला के द्वारा कुल जमा 05 नग बैंक गारंटी राशि रू. 5.00 करोड तथा यश मॉर्डन फूड प्रोडक्ट, अंजनी गौरेला के द्वारा कुल जमा 05 नग बैंक गारंटी राशि रु. 5.00 करोड भारतीय स्टेट बैंक शाखा पेण्ड्रारोड की कुल 20 नग बैंक गारंटी कुल राशि रू. 20.00 करोड़ कूटरचित कर जिला विपणन कार्यालय गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में जमा कर धान उठाव किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।
0 राइस मिलरों को किया ब्लैक लिस्टेड
रिपोर्ट में कहा गया है कि मिलर द्वारा गत खरीफ वर्ष 2021-22 एवं खरीफ वर्ष 2022-23 में कूटरचित बैंक गारंटी जमा कर धान उठाव करने का कृत्य सत्यापित होना पाया गया है। लिहाजा धान खरीदी सत्र 2022-23 में धान उठाव हेतु उक्त राइस मिलों को डीओ. जारी नहीं करने तथा नियमानुसार उक्त राइस मिलों को काली सूची में दर्ज करने की जांच टीम ने अनुशंसा करते हुए कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।