Bilaspur News: जिस सरकारी जमीन पर बननी है सड़क, वहां माफियाओं का है कब्जा... हाई कोर्ट ने कलेक्टर को जारी किया नोटिस

Bilaspur News: गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अमरपुर,बसंतपुर व पेंड्रा के बीच सड़क निर्माण किया जा रहा है। जिस शासकीय भूमि पर सड़क का निर्माण किया जाना है माफियाओं का कब्जा है।

Update: 2024-10-19 04:28 GMT

Bilaspur News: बिलासपुर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अमरपुर,बसंतपुर व पेंड्रा के बीच सड़क निर्माण किया जा रहा है। जिस शासकीय भूमि पर सड़क का निर्माण किया जाना है माफियाओं का कब्जा है। हाई कोर्ट ने कलेक्टर जीपीएम , तहसीलदार पेंड्रा और एसडीएम गौरेला को नोटिस जारी कर 21 अक्टूबर तक हर हाल में माफियाओं से सरकारी जमीन को मुक्त कराने का निर्देश दिया है।

बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर, तहसीलदार पेंड्रा और एसडीएम गौरेला के खिलाफ याचिकाकर्ता ने न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने तीनों अफसरों को सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का अंतिम अवसर दिया है। अमरपुर, बसंतपुर, व पेंड्रा के बीच सडक निर्माण हो रहा है। इसमें सडक मद की शासकीय भूमि खसरा नंबर 48 व् 54 में अतिक्रमण कर लिया गया। इसके साथ ही कुछ निजी लोगों की जमीन पर सड़क बना दी है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मनीष पाण्डेय ने पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

फरवरी 2024 में मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर छह महीने के भीतर प्रकरण का विधिवत निराकरण करने का निर्देश दिया था। कोर्ट द्वारा निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी जब विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की तब याचिकाकर्ता ने अधिवक्ताअच्युत तिवारी के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कलेक्टर जीपीएम , तहसीलदार पेंड्रा और एसडीएम गौरेला को पक्षकार बनाया है।

शुक्रवार को मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने तीनों अफसरों को 21 अक्टूबर तक हर हाल में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अफसरों से यह भी कहा कि इसे अंतिम अवसर के लिए में लें और न्यायालयीन आदेश का पालन सुनिश्चित करें।

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