बिलासपुर हाईकोर्ट: केंद्र सरकार ने नियुक्त किए सीनियर पैनल लॉयर, हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से रखेंगे पक्ष, तीन साल के लिए हुई नियुक्ति....

Bilaspur High Court: केंद्र सरकार ने नियुक्ति किए सीनियर पैनल लॉयर, बिलासपुर हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से रखेंगे पक्ष, तीन साल के लिए हुई नियुक्ति, देखें विधि एवं न्याय मंत्रालय का आदेश

Update: 2026-02-23 08:50 GMT

फोटो सोर्स- NPG News

बिलासपुर।23 फरवरी 2026| विधि एवं न्याय मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के मामले मुकदमों में सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ पैनल लॉयरों की नियुक्ति कर दी है। यह नियुक्ति तीन साल के लिए होगी। विधि मंत्रालय ने बिलासपुर हाई कोर्ट से कहा है, पुराने पैनल लॉयर से केंद्र से संंबंधित मुकदमों की फाइलें वापस लेकर इनको सौंप दें।

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अपने आदेश में लिखा है, राष्ट्रपति ने अधिवक्ताओं को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में केंद्र सरकार के मुकदमों (कर संबंधी मामलों को छोड़कर) का संचालन करने के लिए इस आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

इनको नियुक्त किया है, वरिष्ठ पैनल लॉयर

भूपेंद्र नारायण सिंह, रमाकांत पांडे, अन्नपूर्णा तिवारी, उमाकांत सिंह चंदेल, अजित कुमार सिंह, मनोज कुमार मिश्रा, सतीश गुप्ता, किशन लाल साहू, हेमंत केशरवानी, एमएस. अनमोल शर्मा, रूप राम, माने नाथ ठाकुर, अंकुर कश्यप, मांडवी भारद्वाज, हिमांशु पांडे, रघुवीर प्रताप सिंह, सागर सोनी्र अजय कुमार पांडे, रविकर पटेल, प्रमोद श्रीवास्तव, पी. चेतन कुमार, अरविन्द पटेल, त्रिवेनी शंकर साहू, भारत कुमार गुलाबानी, प्रज्ञा पांडे, अभिषेक बंजारे, अमितेश कुमार पांडे, अंजू श्रीवास्तव, विद्या भूषण सोनी, अमन केशरवानी, शाल्विक तिवारी, सुचित्रा बाईस, सौरभ चौबे, अमन ताम्रकार।

केंद्र सरकार से संबंधित फाइलें देने किया अनुरोध

भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक मामलों का विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में यह भी लिखा है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के उप एसजीआई से अनुरोध है कि वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती पैनल वकीलों से केंद्र सरकार के मुकदमों से संबंधित सभी केस फाइलें वापस ले लें और उन्हें उपरोक्त रूप से नियुक्त पैनल वकीलों को पुनः आवंटित कर दें।

ये है नियुक्ति आदेश में

उपर्युक्त अधिवक्ताओं की नियुक्ति और पेशेवर शुल्क इस विभाग के 24 सितंबर 1999 के न्यायिक में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार, 05 फरवरी 2026 के कार्यालय ज्ञापन तथा बाद में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों, विशेष रूप से 08 फरवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन तथा 16 अक्टूबर 2024 के कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं पर कुछ प्रतिबंध लगाने वाले निर्देशों के अनुसार होंगे।

इनको दी गई जानकारी

  • राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निजी सहायक।
  • विधि सचिव/कानूनी मामलों के विभाग के मुख्य सचिवालय में सभी अतिरिक्त सचिवों और संयुक्त सचिवों के लिए पीएसओ।
  • रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
  • लिम्ब्स टीम।
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