Bilaspur High Court: चिल्हर का झंझट हुआ खत्म, बसों में अब राउंड फिगर में किराया

Bilaspur High Court: बसों में अब राउंड फिगर में किराया लिया जाएगा। किसी भी रूट में चिल्हर के रूप में किराया नहीं लिया जाएगा। राज्य शासन ने बिलासपुर हाई कोर्ट में यह जानकारी दी है। अगली सुनवाई के दौरान राज्य शासन को बसों की स्थिति, मापदंडों के अनुसार परिचालन को लेकर जानकारी देनी होगी।

Update: 2025-03-18 14:41 GMT
Bilaspur High Court: चिल्हर का झंझट हुआ खत्म, बसों में अब राउंड फिगर में किराया
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Bilaspur High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में संचालित इंटर सिटी बसों और सिटी बसों के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य शासन ने कोर्ट को जानकारी दी कि सभी रूट पर किराया राउंड फिगर में कर दिया गया है। डिवीजन बेंच ने बसों के परिचालन और स्थिति के संबंध में राज्य शासन से जानकारी मांगी है। लिहाजा अगली सुनवाई में जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट पेश करनी होगी।

बिलासपुर में सिटी बसों की जर्जर स्थिति और प्रदेश में चल रही अंतर नगरीय बस सेवा की खराब हालत को देखते हुए हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। बीते सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से पूछा था कि खटारा होती जा रही बसों को लेकर क्या योजना है। तब राज्य शासन ने डिवीजन बेंच को जानकारी दी थी कि आने वाले दिनों में ई-बसों का संचालन किया जाएगा। डिवीजन बेंच ने इस बात की पूरी जानकारी देने को कहा था कि प्राइवेट बस आपरेटर किस टैरिफ पर चला रहे हैं। बसों में किराया भी डिस्प्ले करने को कहा था।

जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बसों का किराया राउंड फिगर में लिया जा रहा है। चिल्हर की बाध्यता खत्म कर दी गई है।

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