Big Breaking: अब कंफर्म टिकट पर ही प्लेटफार्म में प्रवेश, एयरपोर्ट की तर्ज पर बदलेगा सिस्टम, डायरेक्टर की होगी पोस्टिंग
रेलवे ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देश के 73 स्टेशनों में पूरा सिस्टम बदलने का फैसला किया है। इसमें छत्तीसगढ़ से रायपुर और बिलासपुर जंक्शन शामिल होने के संकेत हैं। इन स्टेशनों पर डायरेक्टर की पोस्टिंग की जाएंगी।
Big Breaking
रायपुर। भारतीय रेलवे अब सभी बड़े स्टेशनों में भीड़ को काबू में रखने के लिए स्टेशन निदेशक की नियुक्ति करने जा रहा है। यह स्टेशन निदेशक वित्तीय मामलों में भी पावरफुल रहेगा और बजट स्वीकृत कर स्टेशन में जरुरत के हिसाब से निर्माण का अधिकार मिलेगा। स्टेशन के सभी अधिकारी इन्हें रिपोर्ट करेंगे। नए सिस्टम में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही प्लेटफार्म तक जा सकेंगे। इतना ही नहीं, ट्रेन आने के कुछ समय पहले ही प्लेटफार्म की ओर जाने का रास्ता खुलेगा। नई दिल्ली, आनंद विहार, अयोध्या और गाजियाबाद में यह सिस्टम लागू भी कर दिया गया है।
आप भी जानें क्या-क्या होगा
प्रवेश नियंत्रण-
73 चिन्हित स्टेशनों पर पूर्ण प्रवेश नियंत्रण शुरू किया जाएगा।
कन्फर्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर सीधे प्रवेश दिया जाएगा।
बिना टिकट वाले या प्रतीक्षा सूची वाले यात्री बाहरी प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा करेंगे।
सभी अनाधिकृत प्रवेश बिंदुओं को सील कर दिया जाएगा।
चौड़े फुट-ओवर-ब्रिज (एफओबी)-
12 मीटर चौड़े (40 फीट) और 6 मीटर चौड़े (20 फीट) मानक चौड़े फुट- ओवर- ब्रिज एफओबी के दो नए डिज़ाइन विकसित किए गए हैं। रैंप युक्त ये चौड़े एफओबी महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन में बेहद कारगर रहे। ये नए मानक चौड़े एफओबी सभी स्टेशनों पर लगाए जाएँगे।
वार रुम-
बड़े स्टेशनों पर वॉर रूम विकसित किए जाएंगे। भीड़भाड़ की स्थिति में सभी विभागों के अधिकारी वॉर रूम में काम करेंगे।
संचार उपकरण-
सभी अत्यधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर वॉकी-टॉकी, उद्घोषणा प्रणाली, कॉलिंग सिस्टम जैसे नवीनतम डिजाइन के डिजिटल संचार उपकरण लगाए जाएंगे।
नये डिजाइन का आईडी कार्ड-
सभी कर्मचारियों और सेवाकर्मियों को नए डिजाइन का आईडी कार्ड दिया जाएगा ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही स्टेशन में प्रवेश कर सकें। कर्मचारियों को नई डिज़ाइन की वर्दी दी जाएगी ताकि संकट की स्थिति में उनकी आसानी से पहचान की जा सके।
सीमित टिकटों की बिक्री-
स्टेशन निदेशक को स्टेशन और उपलब्ध ट्रेनों की क्षमता के अनुसार टिकटों की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार होगा।