Balod Rape News: दुर्गा पूजा दिखाने के बहाने की दरिंदगी! बड़े पापा ने जंगल ले जाकर 9 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, फिर जान से मारने की कोशिश की

Balod Rape News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. 9 साल की बच्ची से उसी के बड़े पापा ने दुष्कर्म (Balod Rape News) किया है. दुर्गा दिखाने के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर मारने की कोशिश की.

Update: 2025-09-23 10:44 GMT

Balod Rape News

Balod Rape News: बालोद: नवरात्रि का शुभ पर्व 22 सितंबर से शुरू हो गया है. लोग देवी के नौ रूपों की पूजा कर रहे हैं. नवरात्रि के अवसर पर नारी शक्ति की आराधना में पूरा देश डूबा हुआ है. तो वहीँ छत्तीसगढ़ के बालोद जिले दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. 9 साल की बच्ची से उसी के बड़े पापा ने दुष्कर्म (Balod Rape News) किया है. दुर्गा दिखाने के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर मारने की कोशिश की. 

क्या है मामला 

मामला गुरुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. आरोपी की पहचान सहदेव ठाकुर (55 साल) के रूप में हुई है. आरोपी ने बच्ची को दुर्गा पूजा दिखाने के बहाने से जंगल में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं उसे जान से मारने की कोशिश की. फिर उसे जगंल में छोड़ कर भाग निकला.

दुर्गा पूजा दिखाने के बहाने दुष्कर्म

घटना सोमवार, 22 सितंबर की शाम करीब 4 बजे की है. तीसरी क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची बच्ची खेल रही थी. तभी आरोपी स्कूटी से आया और बच्ची को दुर्गा माता की मूर्ति दिखाने के बहाने से उसे गाडी में बिठाकर ले गया. आरोपी बच्ची को 3 किलोमीटर दूर जंगल ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही उसके इस करतूत के बारे में किसी को पता न चल जाए इसलिए उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की. बच्ची बेहोश हो गयी तो उसे लगा वो मर गयी और फिर उसे छोड़ के भाग निकला.

बच्ची को जान से मारने की कोशिश की

शाम 7 बजे बच्ची को होश आया. जंगल के पास से दुर्गा पंडाल से जस गीत की आवाज आ रही थी. जिसे सुनकर बच्ची वहां पहुंची. बच्ची ने आसपास के लोगों को अपने साथ हुई आपबीती के बारे में बताया. उन लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और दुसरी तरफ बच्ची को ढूंढ रहे परिजनों को भी इसकी जानकारी दी गयी. 

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बड़े पापा सहदेव ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 64(2), 65(2)(1) एवं पास्को एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया. आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

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