CG : स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समिति गठन के लिए गाइडलाइन जारी……शिक्षा विभाग ने कलेक्टर, CEO, DEO को भेजा निर्देश…इस आधार पर होगा सदस्यों का चयन

Update: 2021-08-13 11:00 GMT

रायपुर 13 अगस्त 2021। राज्य सरकार ने स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समिति गठन करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने इस बाबत सभी कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, डीईओ और सहायक आयुक्तों को आदेश जारी किया है, कि पूर्व में जारी आदेश के मुताबिक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करें। समिति में संयोजक सहित कुल 16 सदस्य होंगे। राज्य सरकार ने निर्देशित किया है कि 15 सदस्यों में से 12 सदस्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के माता-पिता होंगे। वहीं एक निर्वाचित पंचायत व नगरीय संस्था के जनप्रतिनिधि होंगे। एक विद्यालय के अध्यापक और एक अन्य सदस्य शिक्षाविद या विद्यालय का छात्र होगा।

 

15 में से 8 पदों पर महिला को चयन किया जायेगा। बच्चों के माता-पिता या पालक सदस्यों में से ही 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष होगा। हर महीने इस समिति की बैठक होनी जरूरी होगी। बैठक के लिए सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य अर्थात 4 तथा चयनित सदस्यों में से कम से कम 1 सदस्य की उपस्थिति जरूरी होगी।

कोई बिना सदस्य अगर लगातार तीन बैठक में नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जायेगी।

 

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