CG अलर्ट: होली के दिन छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खुलेगी या बंद? जान लें नियम

Liquor Shops Open on Holi: शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि अब वे होली के दिन भी शराब दुकान में जाकर शराब खरीद सकेंगे।

Update: 2026-02-18 11:28 GMT

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। नई आबकारी नीति के तहत अब होली के दिन भी शराब की दुकान खुले रहेगी, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। यानी की अब लोग होली के दिन भी शराब दुकान में जाकर शराब खरीद सकेंगे।   

शराब दुकान खुलेगी या बंद रहेगी?         

छत्तीसगढ़ में इस बार होली का रंग कुछ अलग ही दिखाई देने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत अब होली के दिन भी शराब की दुकान खुली रखने की अनुमती दे दी है। यानी की लोग अब होली के दिन सीधे शराब दुकान जाकर शराब खरीद सकेंगे। शराब की कालाबाजारी को रोकने और राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है।

कब-कब बंद रहेगी शराब की दुकानें ? 

नई आबकारी नीति में 7 ड्राई डे में से 3 को खत्म कर दिया गया है। नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत अब होली, मुहर्रम और 30 जनवरी महात्मा गांधी निर्वाण दिवस में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गांधी जयंती (2 अक्टूबर) और गुरु घासीदास जयंती (18 दिसंबर) को शराब की दुकानें बंद रहेगी। 

पहले क्या था नियम ? 

बता दें कि नई आबकारी नीति 2026-27 के पहले होलिका दहन वाले दिन शाम 4 बजे शराब की दुकानें बंद कर दी जाती थी और होली के बाद खुलती थी। वहीं पुलिस होलिका दहन की शाम से ही चेकिंग अभियान चलाती थी। इतना ही नहीं अवैध रूप से शराब बेचने-खरीदने वालों पर कार्रवाई भी करती थी पर अब होली के दिन शराब की दुकान खुली रहेंगी और लोग शराब की दुकान में जाकर शराब खरीद सकेंगे।                     

ड्राई डे क्या होता है ?

जब भारत सरकार की ओर से शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है, उस दिन को ड्राई डे कहा जाता है। यह पाबंदी मुख्य रूप से गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गांधी जयंती (2 अक्टूबर) और गुरु घासीदास जयंती (18 दिसंबर) पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और सम्मान बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। 

ड्राई डे पर शराब पीते-बेचते पकड़े गए तो क्या होगा ?

ड्राई डे के दिन शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी जाती है अगर ऐसे में कोई शराब पीते या फिर बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इस अपराध के लिए आबकारी कानूनों के तहत गिरफ्तारी, जुर्माना और जेल भी हो सकती है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल भी हो सकती है।                 


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