Retired SE Jail: रिटायर SE को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 5 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना, दो महीने पहले हुए थे रिटायर...

Retired SE Jail: रायपुर की कोर्ट ने भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति के मामले में दो महीने रिटायर हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को पांच साल का सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाया है। अधीक्षण अभियंता नगरीय प्रशासन कैडर के अफसर थे। वे रायपुर और भिलाई नगर निगम में लंबे समय तक डेपुटेशन पर पोस्टेड रहे। भ्रष्टाचार के केस में कोर्ट का यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला होगा।

Update: 2025-03-18 11:46 GMT
Retired SE Jail: रिटायर SE को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 5 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना, दो महीने पहले हुए थे रिटायर...
  • whatsapp icon

Retired SE Jail: रायपुर। रायपुर की कोर्ट ने आज अधीक्षण अभियंता को पांच साल का सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला अब से थोड़ी देर पहले ही आया है।

मनोज ठाकुर 2015 में रायपुर नगर निगम में कार्यपालन अभियंता थे, तब उनके यहां एसीबी का छापा पड़ा था। उनके यहां बड़ी मात्रा में चल-अचल संपत्ति के पेपर मिले थे। मनोज ठाकुर नगरीय प्रशासन विभाग के ईम्पलाई थे। वे डेपुटेशन पर रायपुर और भिर्ला नगर निगम में पोस्टेड रहे।

आय से अधिक संपत्ति मिलने पर एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार का कोर्ट में पेश किया। उसके बाद वे करीब सवा दो साल जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद वे पुनः सेवा में बहाल हो गए।

उन्हें भिलाई नगर निगम में पोस्टिंग मिली। इसके बाद वे ट्रांसफर कराकर रायपुर स्मार्ट सिटी में अधीक्षण अभियंता के तौर पर ज्वाईन किया। स्मार्ट सिटी से वे दिसंबर 2024 में रिटायर हुए थे। तब तक कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छत्तीसगढ़ में किसी सरकारी मुलाजिम को अब तक की यह सबसे बड़ी सजा मिली होगी।

Tags:    

Similar News