क्या यह कॉलेज की कोई बहस है?..सुप्रीम कोर्ट की एलआईसी और एसबीआई की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर कड़ी टिप्पणी...

Update: 2023-11-24 14:54 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "आप अदालत से - बिना किसी सबूत के - एसबीआई और एलआईसी की जांच का निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। क्या आपको इस तरह के निर्देश के प्रभाव का एहसास है? क्या यह कॉलेज की कोई बहस है?" पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

अदालत ने पूछा, "क्या आपको एहसास है कि एसबीआई और एलआईसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जांच निर्देश का हमारे वित्तीय बाजार की स्थिरता पर असर पड़ेगा?"

इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष कोई सामग्री पेश नहीं की है और न ही उनकी ओर से पेश वकील ने "कोई तर्क" दिया है।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को चेतावनी देते हुए कहा, "वकील के रूप में जब आप दलीलें देते हैं, तो आपको अपनी दलीलों के बारे में जिम्मेदार होना चाहिए।"

हिंडनबर्ग रिपोर्ट की पृष्ठभूमि के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में अडाणी समूह की कंपनियों के एफपीओ में कथित तौर पर "सार्वजनिक धन की भारी मात्रा" निवेश करने के लिए एलआईसी और एसबीआई की भूमिका की जांच करने का भी अनुरोध किया गया है।

कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "जांच एजेंसियों को प्रतिवादी नंबर 11 (एलआईसी) और 12 (एसबीआई) की अडाणी एंटरप्राइजेज के एफपीओ में 3,200 रुपये प्रति शेयर की दर से सार्वजनिक धन के भारी निवेश की भूमिका की जांच करने का निर्देश देना चाहिए जबकि द्वितीयक बाजार में अडाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों की द्वितीयक बाजार में कीमत लगभग 1,800 रुपये प्रति शेयर थी।”

शीर्ष अदालत ने पहले सेबी को दो महीने के भीतर अडाणी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था और मौजूदा वित्तीय नियामक तंत्र की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

विवादास्पद हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया कि अडाणी समूह की कंपनियों ने अपने शेयर की कीमतों में हेरफेर किया है; सेबी द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन और अन्य प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने में विफल रहा; और प्रतिभूति कानूनों के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन किया।


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