IPS Basant Kumar Rath: आईजी रैंक के आईपीएस अफसर को किया गया फोर्सली रिटायर, आदेश जारी होने के बाद ट्वीट कर लिखा मेहनती राजनेता बनूंगा....

Update: 2023-08-10 15:54 GMT

IPS Basant Kumar Rath

IPS Basant Kumar Rath : नई दिल्ली। आईजी रैंक के अफसर बसंत रथ को केंद्र सरकार ने बार बार घोर कदाचार और दुर्व्यहार के आरोप में समय से पहले फोर्सली रिटायरमेंट दे दिया है। बसंत रथ अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के सन 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। रिटायरमेंट आदेश जारी होने के तत्काल बाद बसंत रथ ने सोशल मीडिया में ट्वीट कर कहा कि वह मेहनती राजनेता बनेंगे। जिससे उनके राजनीति में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं।

बसंत रथ 2000 बैच के अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। लंबे समय से वे निलंबित चल रहे थे। निलंबित होने से पहले वे आईजी के पद पर पदस्थ थे। वह अपनी दबंग व बेबाक शैली के लिए जाने जाते थे। वह अपने सीनियर अफसरों पर भी लगातार आरोप लगाते थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख पर मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम करने में पूरी तरह विफल रहने और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलीभगत के आरोप लगाए थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह , केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी व जम्मू के ठेकेदार से जान का खाता होने का दावा किया था। उन्होंने थाने में इस संबंध में अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भी दी थी। केंद्रीय गृह विभाग के सचिव के ऊपर भेदभाव का आरोप भी उन्होंने लगाया था। 2 सितंबर 2022 को बसंत रथ के खिलाफ श्रीनगर के सदर पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाने और विभाग में अनुशासनहीनता के चलते 8 जुलाई 2020 को बसंत रथ को निलंबित कर दिया गया था।

बसंत रथ का निलंबन लगातार बढ़ाया जा रहा था। उनका आखिरी बार निलंबन बीते 31 जुलाई को 6 माह के लिए बढ़ाया गया था। बसंत रथ ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और कहा है कि राष्ट्रपति को पत्र लिख उन्हें बर्खास्त करवाया जाए। 7 अगस्त को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना में बसंत रथ को तत्काल प्रभाव से सेवा निवृत करने का आदेश जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने जनहित में बसंत रथ को सेवानिवृत्त किया है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) अधिनियम, 1958 के नियम 16(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने यूटी डिवीजन, गृह मंत्रालय के परामर्श से एजीएमयूटी कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य बसंत कुमार रथ, आईपीएस (एजीएमयूटी: 2000) को नोटिस के बदले तीन माह का वेतन और भत्ते देकर जनहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त कर दिया है।

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आईपीएस बसंत रथ मूलत: उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1972 में उड़ीसा में हुआ था। वह 2000 के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस थे। रिटायरमेंट आदेश के कुछ घंटे बाद उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर स्पष्ट किया कि वे जल्द ही राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वह मेहनती राजनेता बनेंगे।

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