IAS Pooja Singhal Bail: बेटी का इलाज कराने पूजा सिंघल को मिली सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, ये होंगी जमानत की शर्तें

Update: 2023-01-03 13:20 GMT

एनपीजी ब्यूरो

रांची। 11 मई से जेल में बंद झारखंड कैडर की 2000 बैच की आईएएस पूजा सिंघल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। पूजा सिंघल के ऊपर मनरेगा की योजनाओं में घोटाला व खनिज उत्खनन में घोटाला कर के अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईडी ने इस मामले में उन पर व उनके करीबियों पर छापेमारी भी की थी। जिसमे उनके सीए सुमन कुमार के यहां से 19 करोड़ रुपये कैश मिले थे। उनके पति अभिषेक झा के यहां भी छापेमारी व उनसे पूछताछ हुई थी।

11 मई को हुई गिरफ्तारी के बाद ईड़ी ने उनके खिलाफ 200 पन्नो की चार्जशीट पेश की थी। और दो दिसंबर को उनकी 82 करोड़ की संपति व उनके पति का प्लर्स अस्प्ताल भी जब्त कर ली थी। गिरफ़्तारी के बाद रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में जेल में बंद है। उन्हें एक बार स्वास्थ्यगत कारणों के चलते जेल से अस्प्ताल में भर्ती भी करवाया गया था। उनके रेगुलर बेल की अर्जी जिला अदालत के बाद उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दी थी।

जिसके बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसमे दो जनवरी को सुनवाई होनी थी। पर किन्ही कारणों के चलते कल सुनवाई नही हो पाई और आज सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल व जस्टिस अभय ओका ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी। दरअसल पूजा सिंघल की बेटी की तबियत खराब है और दिल्ली एनसीआर के एक अस्पताल में उसका इलाज होना है। बेटी के इलाज के लिए एक माह की अंतरिम जमानत पूजा सिंघल को दी गई है। जमानत के लिए शर्त रखी गयी है कि दिल्ली में इलाज होना है लिहाजा पूजा दिल्ली से बाहर नही जाएंगी। वे अपने होम कैडर झारखंड भी नही जा सकती। ज्ञातव्य है कि पूजा सिंघल 12वीं बोर्ड की टॉपर है। मां पर रेड के दौरान उनकी बेटी की बारहवीं की बोर्ड परीक्षा चल रही थी। विषम परिस्थियों में भी बेटी ने 12 वीं में टॉप किया था।

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