ED Director: ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को तीसरी बार सेवा वृद्धि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया बड़ा झटका
नई दिल्ली। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को सेवावृद्धि देने से संजय मिश्रा ने इंकार कर दिया है। संजय मिश्रा को तीसरी बार सेवा वृद्धि देने के खिलाफ 11 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पिछली बार मई में हुई सुनवाई में सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था।
आज जस्टिस बीआर गवई , जस्टिस विक्रम नाथ,जस्टिस संजय करोल की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने ईडी से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति ईडी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना करने के बावजूद तीसरी बार सेवा वृद्धि दी जा रही है? जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विस्तार प्रशासनिक कारणों से आवश्यक था। अभी वितीय कार्यबल के मूल्यांकन के लिए जरूरी है, अन्यथा भ्रष्टाचार के विरुद्घ भारत की रैंकिंग गिर जाएगी। साथ ही ईडी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की पार्टी के कई नेता ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने याचिका लगाई है। पिछली सुनवाई 8 मई को हुई जिसमें ईडी ने तर्क दिया था कि नवंबर 23 के बाद सेवा विस्तार नही दिया जाएगा।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि 2021 के अपने फैसले में ही शीर्ष अदालत ने स्प्ष्ट कर दिया है कि रिटायरमेंट की उम्र के बाद प्रवर्तन निदेशक के पद पर रहने वाले अधिकारियों का कोई भी सेवा विस्तार अवधि कम होना चाहिए। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईडी डायरेक्टर को कोई सेवा वृद्धि नही दी जाएगी। इसके साथ ही यह क्लियर हो गया कि ईडी के वर्तमान डायरेक्टर संजय मिश्रा 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकेंगे।