अजब मामला: 8 रुपए के चक्कर में छत्तीसगढ़ की महिला डिप्टी कलेक्टर को 10 हजार जुर्माना, दो कलेक्टर भी उलझे

Update: 2022-08-18 14:20 GMT

रायपुर। एक दिलचस्प मामला सामने आया है...राजधानी में पोस्टेड एक महिला डिप्टी कलेक्टर ने आरटीआई में गलत सूचना दे दी वो भी निर्धारित समय के बाद।चार पन्नों की जानकारी प्रदान करने के लिए दो रुपए के हिसाब से आवेदक से आठ रूपए जमा कराए गए थे। आवेदक ने आठ रुपए नुकसान होने की दलील देते हुए सूचना आयोग में फरियाद की। पांच साल से ये मामला चल रहा था। आवेदक को आठ रुपए दिलाने की सुनवाई के नाम पर हजारों रुपए खर्च हो गए। सूचना आयोग ने इस मामले में रायपुर कलेक्टर के बाद कोंडगांव कलेक्टर को फरवरी में आदेश दिया था कि जनसूचना अधिकारी रहीं डिप्टी कलेक्टर की पेशी सुनिश्चित कराएं।

दरअसल, आवेदक ने जन सूचना अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय रायपुर से गणेश उत्सव 2017 की झांकियां निकलने के दौरान डीजे बजाने की दी गई अनुमतियो की प्रतियां सूचना का अधिकार के तहत चाही थी। परंतु जन सूचना अधिकारी ने आवेदक से 8 रुपए लेकर गणेश प्रतिमा निकालने के लिए डीजे की अनुमति की बजाय स्वागत मंच निर्माण की अनुमति की जानकारी प्रदान कर दी। मामला सूचना आयोग पहुंचा आयोग ने कलेक्टर रायपुर को रुपए 8 वापस करने के आदेश करते हुए जन सूचना अधिकारी को रुपए 25000 का पेनल्टी नोटिस और अनुशासनात्मक कार्यवाही का नोटिस भी जारी किया। परंतु तब तक डिप्टी कलेक्टर का कोंडागांव ट्रांसफर हो गया। नोटिस तामिल ना होने के कारण अब आयोग ने कलेक्टर कोंडागांव को वहां पदस्थ तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर और जन सूचना अधिकारी सीमा ठाकुर को नोटिस तामील कराने की जवाबदारी दी। आवेदक ने बताया कि आज तक रुपए 8 वापस नहीं किए गए हैं। बता दें कि कलेक्टर द्वारा 8 रुप्ए वापस किए जाने के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार 8 रुपए की वसूली तत्कालीन जन सूचना अधिकारी से की जावेगी। अब पता चला है, सूचना आयोग को 10 हजार का जुर्माना किया गया है। कोंडागांव कलेक्टर को इसकी वसूली सुनिश्चित करने कहा गया है।

क्यों चाही गई थी सूचना

रायपुर शहर में करोना काल के पहले गणेश उत्सव मैं झांकियां निकालने के दौरान जयस्तंभ चौक पर कई पंडाल लगाकर, पंडालों पर ध्वनि नियमों के विरुद्ध, नेताओं और मंत्रियों के समक्ष डीजे बजाया जाता था। जिसकी अनुमति की जानकारी आवेदक ने चाहिए थी, ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की जा सके परंतु सूचना नहीं प्रदाय की गई।

ध्वनि प्रदूषण में अवमानना याचिका

सूचना चाहने वाले अधिवक्ता व्यास मुनि द्विवेदी ने तेज ध्वनि से डीजे बजाने और गाड़ियों पर बड़े बड़े स्पीकर रखकर डीजे बजाने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किए जाने पर रायपुर के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की थी। जिसमें अधिकारियों ने शपथपत्र दिया था कि वे उचित कार्यवाही कर रहे हैं। बाद में छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने भी अवमानना याचिका दायर की। जिसमें भी अधिकारियों ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर कहा है कि वे हाईकोर्ट के आदेश का शब्दः पालन करेंगे।

नेताओं के विरुद्ध रोष उत्पन्न हो गया है, उत्पात मचा रखा है डीजे वालों नेः संदीप तिवारी

आप नेता संदीप तिवारी ने खुला आरोप लगाते हुए कहा कि रायपुर की जनता डीजे और धुमाल के उत्पात से त्रस्त हो चुकी है। जनता मैं नेताओं के विरुद्ध रोष उत्पन्न हो चुका है और अब चर्चा भी होने लगी है कि अगले चुनाव में ध्वनि प्रदूषण को संरक्षण देने वाले नेताओं को सबक सिखाएंगे। तिवारी ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष एक त्यौहार के दौरान कलेक्टर द्वारा धुमाल बजाने की अनुमति नहीं देने के बावजूद रायपुर शहर के 2 बड़े नेताओं ने शनिवार के दिन एसडीएम कार्यालय खुलवा कर धुमाल बजाने वालों को अनुमति दिलवाई। उसके बाद सड़कों पर गाड़ियों में बड़े बड़े स्पीकर रखकर धुमाल डीजे बजा कर लाखों शहर वासियों का जीना दूभर किया गया जो अब तक जारी है। अभी भी पुलिस कार्यवाही करती है तो नेतागण धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के लिए थाने में फोन लगाते हैं।

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