जल संसाधन में असिस्टेंट इंजीनियर पदों की भर्ती पर रोक: हाईकोर्ट ने लगाई रोक पर व्यवस्था दी - "भर्ती परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन चयन सूची और नियुक्ति नहीं"

Update: 2021-10-26 13:25 GMT

बिलासपुर,26 अक्टूबर 2021। जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के 83 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को हाइकोर्ट ने मामले की पूरी सुनवाई होने तक के लिये रोक लगा दी हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने पर किसी तरह की रोक नही लगाई गई है, पर चयन सूची जारी करने व नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता के 404 पद रिक्त हैं जिसमे से 27 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाने थे व 73 फीसदी पद विभागीय प्रमोशन से भरे जाने थे। लिहाजा शासन को 109 पद ही सीधी भर्ती से भरे जाने थे,पर पूर्व में ही पहले 121पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जा चुके है और अब फिर से लोक सेवा आयोग के द्वारा 83 सहायक अभियंताओ की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया हैं।

इसके खिलाफ जांजगीर जिले के पालेश्वर मण्डल ने हाइकोर्ट के अधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भारत व अधिवक्ता केशव देवांगन के माध्यम से हाइकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में बताया गया हैं कि सीधी भर्ती करने से सिंचाई विभाग में वर्षो से कार्यरत वे उपअभियंता जो प्रमोशन के पात्र हो चुके हैं उनके हितों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा व वे प्रमोशन से वंचित रह जाएंगे। याचिका में शासन के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई हैं।

हाइकोर्ट में जस्टिस पी सेम की कोशी की एकल पीठ में हुई सुनवाई में भर्ती में रोक लगाते हुए कोर्ट ने राज्य शासन व पीएससी से जवाब मांगा हैं। हाइकोर्ट का आदेश सिर्फ सीधी भर्ती पर रोक लगाने के लिये हैं। पीएससी को भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने से रोक कोर्ट ने नही लगाई है। पीएससी भर्ती के लिये परीक्षा आयोजित कर के परीक्षा तो ले सकता हैं पर चयन सूची व नियुक्ति नही दे सकता।

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