NEET UG 2024: नीट परीक्षा पर आया सुप्रीम फैसला: जानिये....दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या दिया आदेश

NEET UG 2024: नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग पर भी अपना फैसला दिया है।

Update: 2024-07-23 12:43 GMT

Supreme Court

NEET UG 2024: एनपीजी न्‍यूज डेस्‍क

नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतिक्षीत फैसला आज आ गया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित इस परीक्षा को फिर से कराने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इससे 24 लाख छात्र प्रभावित होंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि परीक्षा को दोबारा कराने की मांग उचित नहीं है। सीजेआई ने कहा कि फिर से परीक्षा कराने से कई छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा में खामियों के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। नीट यूजी का पेपर हजारीबाग और पटना में लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बाद कई छात्रों ने परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की थी। देशभर में छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन भी किए। नीट यूजी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें से कुछ में परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की गई थी।

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