Chhattisgarh News: CG भूमि विकास शुल्क में बदलाव: 5 हजार रुपये हेक्टेर किया गया यह शुल्क, एफएआर में भी बदलाव..
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Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि विकास शुल्क के साथ प्लाटिंग और भवन अनुज्ञा के शुल्क में बदलाव किया है। सरकार की तरफ से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
इसके अनुसार विकास अनुज्ञा के लिए 5 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर शुल्क देना पड़ेगा। इसी तरह भूमि विकास अनुज्ञा शुल्क में क्षेत्र की आबादी के हिसाब से बदलाव किया गया है।