CBI raid: कोयला दलाली पर CBI का शिकंजा: 4 करोड़ रुपये के साथ कोलफील्‍ड के CMD का PS गिरफ्तार, सीबीआई का DSP भी फंसा, मैनेजर सहित दलाल और अफसरों पर जुर्म दर्ज

CBI raid: कोयला की दलाली में चल रहे बड़े खेल का सीबीआई ने पर्दाफाश करने का दावा किया है। सीबीआई ने इस मामले में कोलफील्‍ड के सीएमडी के पीएस को गिरफ्तार कर किया है।

Update: 2024-08-19 09:43 GMT

CBI raid: एनपीजी न्‍यूज डेस्‍क

भ्रष्‍टाचार के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के सीएमडी के निजी सचिव और प्रबंधक (सचिवालय) सुबेदार ओझा के घर पर दबिश देकर 3 करोड़ 85 लाख रुपये जब्‍त किया है। आरोप है कि यह पैसा एनसीएल, सिंगरौली में उनके संचालन के लिए कई ठेकेदारों और अधिकारियों से उनके पक्ष में एकत्र की गई थी।

सीबीआई की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्थित मेसर्स संगम इंजीनियरिंग के मालिक और बिचौलिए रविशंकर सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर विभिन्न ठेकेदारों/व्यापारियों और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कई अधिकारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के इन अधिकारियों को रिश्वत पहुंचाने और पहुंचाने में मदद कर रहा था।

मेसर्स संगम इंजीनियरिंग, सिंगरौली के रविशंकर सिंह के सहयोगी दिवेश सिंह को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वे जॉय जोसेफ दामले, उप पुलिस अधीक्षक, एसीबी, सीबीआई, जबलपुर को 5 लाख रुपए की रिश्वत दे रहे थे। यह रिश्वत उन्होंने सीबीआई में उनके खिलाफ लंबित शिकायतों/जांच के मामलों में अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त करने के एवज में ली थी। रविशंकर सिंह और उनके सहयोगी एनसीएल (नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) के अधिकारियों और जे जे दामले के बीच बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे। दामले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोप है कि 16.08.2024 को रविशंकर सिंह के निर्देश पर रवि सिंह के कर्मचारी अजय वर्मा ने लेफ्टिनेंट कर्नल बसंत कुमार सिंह (सेवानिवृत्त), मुख्य प्रबंधक (प्रशासन), एनसीएल, सिंगरौली से 5 लाख रुपये का उपरोक्त अनुचित लाभ प्राप्त किया था। रिश्वत की राशि कथित तौर पर सूबेदार ओझा द्वारा भेजी गई थी और 17.08.24 को रविशंकर सिंह ने दिवेश सिंह को यह राशि एसीबी जबलपुर, सीबीआई के उप पुलिस अधीक्षक जेजे दामले तक पहुंचाने का निर्देश दिया था।

इससे पहले, पीसी अधिनियम (2018 में संशोधित) की धारा 7, 7ए, 8 के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत एक नियमित मामला (i) रविशंकर सिंह, मेसर्स संगम इंजीनियरिंग, सिंगरौली (मप्र) के निदेशक; (ii) लेफ्टिनेंट कर्नल बसंत कुमार सिंह (सेवानिवृत्त), प्रबंधक (प्रशासन), एनसीएल, सिंगरौली, (iii) सूबेदार ओझा, प्रबंधक (सचिवालय), एनसीएल, सिंगरौली; (iv) दिवेश सिंह, निजी व्यक्ति (रविशंकर सिंह के सहयोगी); (v) जॉय जोसेफ दामले, डीएसपी, सीबीआई, एसीबी, जबलपुर, अन्य अधिकारी और अज्ञात अन्य के खिलाफ पंजीकृत किया गया था।

सिंगरौली, जबलपुर और नोएडा में कई जगहों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, डिजिटल डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।

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