ब्रेकिंग: हाईकोर्ट ने आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज की, छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी जीत

Update: 2020-09-15 02:55 GMT

NPG.NEWS

रायपुर, 15 सितंबर 2020। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्कूल शिक्षा डॉ आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को चुनौती देने के लिए बीजेपी नेता नरेश गुप्ता की ओर से लगाई गई रिट याचिका को आज उच्च न्यायालय में जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने खारिज कर दिया। आलोक शुक्ला के वकील आयुष भाटिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आलोक शुक्ला की सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति की गई थी जिसे याचिकाकर्ता ने संविदा नियुक्ति नियम 2012 के विरूद्ध बताया यह कहते हुए कि इस तरह की संविदात्मक नियुक्ति और अतिरिक्त प्रभार की संधि को वैधानिक प्रावधानों के विपरीत बनाया गया है।

आलोक शुक्ला के वकील आयुष भाटिया ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने संविदा भर्ती नियम के रूल 17 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए डाॅ.शुक्ला को छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय मामलों के विभाग में प्रमुख सचिव और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार देते हुए नियुक्ति दी गई थी।

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