ब्रेकिंग: 2 वर्ष की ग्रामीण सेवा के अनुबंध का पालन ना करने वाले चिकित्सकों पर स्वास्थ्य विभाग की टेढ़ी नजर.. 5 दिन के भीतर ज्वाइनिंग वर्ना पंजीयन होगा रद्द.. एस्मा एक्ट लगेगा

Update: 2021-04-21 11:38 GMT

रायपुर,21 अप्रैल 2021 ।राज्य से एमबीबीएस और मेडिकल में स्नातकोत्तर करने वाले उन चिकित्सकों पर स्वास्थ्य विभाग की भृकुटी तन गई है जिन्होंने अनुबंध के अनुरुप ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय सेवा देने के लिए अब तक कोई उपस्थिति नही दी है।
स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे चिकित्सकों के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है। इस आदेश में उल्लेखित है कि 28 मई 2020 और 5 फरवरी 2021 को दो अलग अलग आदेश जारी कर MBBS पाठ्यक्रम उत्तीर्ण डॉक्टरो को शासकीय/ग्रामीण सेवा के अनुबंध के तहत दो वर्ष की संविदा सेवा पर पदस्थ किया गया था। लेकिन पंक्तियों के लिखे जाने तक पदभार ग्रहण नहीं किया गया है।
आदेश में पाँच दिन का समय देते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो एस्मा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी साथ ही बॉंड के उल्लंघन पर बॉंड राशि की वसुली,अंतिम डिग्री प्रदान नहीं किए जाने और राज्य मेडिकल काउंसिल में पंजीयन नहीं किए जाने के साथ साथ सरकार द्वारा भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि की वसुली की जाएगी।

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