ब्रेकिंग : राज्य सरकार का बड़ा निर्देश….PDS के खाद्यान्न के लिए नहीं लगाना होगा अंगुठा…. कोरोना के मद्देनजर 31 मार्च तक बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण पर रोक… आदेश हुआ जारी

Update: 2020-03-15 12:37 GMT

रायपुर 15 मार्च 2020। कोरोना के खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक और ऐहितियाति आदेश जारी किये हैं। 31 मार्च तक सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक खाद्यान्न लेने के दौरान अंगुलियों के जरिये हितग्राहियों को खुद के सत्यापन पर रोक लगा दी है। अब या तो टेबलेट में फोटो लेकर या फिर मोबाइल के जरिये ओटीबी लेकर खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा।

खाद्य सचिव डा कमलप्रीत सिंह ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाये हैं। राज्य के स्कूलों और कालेजों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है, तो वहीं स्वीमिंग पुल, लाइब्रेरी, सार्वजनिक आयोजनों, जिम, सिनेमाघरों सहित अन्य आयोजनों पर भी 31 मार्च तक के लिए प्रतिबंध कर दियाहै।

इसी कड़ी में खाद विभाग की तरफ से ये अहम आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि

“कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान में खाद्यन्न व राशन सामिग्री के आधार प्रमाणीकरण को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अर्थात उक्त अवधि तक खाद्यान्न वितरण के दौरान उचित मूल्य दुकानदार द्वारा हितग्राहियों का बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण नहीं लिया जायेगा। 31 मार्च तक खाद्यान्न का वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ना करते हुए टेबलेट में हितग्राहियों का फोटो लेकर अथवा OTP के माध्यम से किया जायेगा”

 

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