कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व मंत्री को 7 साल जेल : पूर्व मंत्री व उनकी पत्नी सहित 5 परिजनों को भ्रष्टाचार के मामले में सात साल सजा के साथ 50-50 लाख का जुर्माना…. रघुबर सरकार में मंत्री रहते हासिल की थी बेपनाह संपत्ति…..भाजपा सरकार में रहे थे मंत्री…. शिक्षक की हत्या का भी था आरोप

Update: 2020-02-25 11:17 GMT

रांची 25 फरवरी 2020। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। साथ ही 7 साल की सजा और 50 लाख रुपये जुर्माना सुनाया है। पूर्व मंत्री के अलावा इस मामले में उनकी पत्नी मेनन एक्का एवं अन्य पांच आरोपियों को 7 -7 साल की सजा और 50-50 लाख जुर्माना सुनाया गया है।

एनोस एवं उसके परिवार के खिलाफ आय से अधिक 16 करोड़ रुपये अर्जित करने का आरोप है। बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अगस्त 2010 में एनोस, उनकी पत्नी एवं अन्य के खिलाफ 10 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में दो चार्जशीट 27 जनवरी 2012 एवं 11 दिसंबर 2012 को दायर की गयी थी। आरोप गठन 23 अगस्त 2012 को हुआ था। रघुबर सरकार में मंत्री रहे थे एनोस एक्का ।

पूर्व मंत्री एनोस एक्का के अलावा उनके परिवार के अन्य 3 सदस्यों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था. बता दें कि बीते 12 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 25 फरवरी की तारीख निर्धारित की थी. आज विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया और एनोस एक्का को परिवार समेत दोषी करार दिया.

हत्या मामले में जमानत पर है एक्का

26 सिंतबर 2019 को पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या केस में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. जमानत के सथ शर्त था कि वह कही भी झारखंड से बाहर नहीं जा सकते हैं. उम्र कैद की सजा मिलने के बाद एनोस एक्का की विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी. नवंबर 2014 में पारा शिक्षक मनोज कुमार का अपहरण किया गया था. अपहरण के बाद मनोज का शव मिला था. मृतक के परिजनों ने एक्का पर केस दर्ज कराया था. जिसके बाद एक्का को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. एक्का 2005,2009 और 2014 में कोलेबिरा से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं.

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