Tejashwi Yadav FIR News: चुनाव से पहले बुरे फंसे तेजस्वी यादव, दो राज्यों में FIR दर्ज, पीएम मोदी के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी
Tejashwi Yadav FIR News: बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है. सभी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है. इससे पहले बिहार के आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव(RJD leader Tejashwi Yadav) मुश्किल में पड़ गए हैं. तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज(Tejashwi Yadav FIR News) हो गया है.
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Tejashwi Yadav FIR News: पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है. सभी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है. इससे पहले बिहार के आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव(RJD leader Tejashwi Yadav) मुश्किल में पड़ गए हैं. तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज(Tejashwi Yadav FIR News) हो गया है.
दरअसल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. RJD के ऑफिसियल अकाउंट एक्स पर शुक्रवार सुबह एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया था. आपत्तिजनक पोस्ट के साथ उसमे प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई थी. यह पोस्ट पीएम मोदी की एक चुनावी रैली से पहले की थी.
तेजस्वी यादव के इस पोस्ट से देशभर की सियासत गरमा गयी है. लोगों में आक्रोश है. पार्टी के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस मामले में उनके खिलाफ दो राज्यों में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गयी है.
तेजस्वी यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला में दर्ज किया गया है. शाहजहांपुर में BJP महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने सदर बाजार थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया है. शिल्पी गुप्ता ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है. SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि BNS की धारा 353(2) और 197(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. ललितपुर शहर के गल्ला मंडी बाईपास के समीप निवास हरिश्चंद्र रावत ने भी तेजस्वी यादव के खिलाफ तालबेहट कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िला में भी भाजपा विधायक मिलिंद रामजी नरोटे की शिकायत पर, राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया है. गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, जैसे धारा 196(1)(ए)(बी), 356(2)(3), 352, 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.