MLA Mishri Lal Yadav News: चुनाव से पहले क्यों छीन गयी मिश्रीलाल यादव की विधायकी, विधानसभा सदस्यता हुई रद्द, जानिए क्या है पूरा मामला
MLA Mishri Lal Yadav News: दरभंगा जिले से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव(BJP MLA Mishrilal Yadav) की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है.
MLA Mishri Lal Yadav News
MLA Mishri Lal Yadav News: बिहार में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है. सभी राजनीतिक दलें चुनावी तैयारी में जुटे हैं. इसी बीच राज्य की राजनीति में एक बड़ी खबर सामने आई है. दरभंगा जिले से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव(BJP MLA Mishrilal Yadav) की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है.
विधायक मिश्रीलाल यादव की सदस्यता रद्द
मिश्रीलाल यादव दरभंगा के अलीनगर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं. शुक्रवार को राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. मारपीट और लूट से जुड़े मामले में विधायक मिश्रीलाल यादव को दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव की सदस्यता खत्म कर दी है. विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है.
क्या है मामला
दरअसल, मामला छह साल पहले 30 जनवरी 2019 का है. समैला गाँव के एक व्यक्ति ने मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव समेत 20-25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और लूटपाट की गई थी. कोर्ट ने मिश्री लाल यादव और गोसाई टोल पछाड़ी के निवासी सुरेश यादव को दोषी करार दिया था. दरभंगा की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा निधि प्रसाद आर्य ने फरवरी 2025 में इस मामले में सुनवाई करते हुए तीन-तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी.
कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
इस फैसले के खिलाफ विधायक ने ऊपरी कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन पीड़ित ने भी सजा बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की. सुनवाई पीड़ित के पक्ष में हुई कर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने सुनवाई करते हुए बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को दो साल की सजा सुनाई. साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
वहीँ, अब विधानसभा सचिवालय ने भी बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव की सदस्यता खत्म कर दी है. विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act,) 1951 की धारा 8 के तहत मिश्रीलाल यादव को अयोग्य घोषित किया गया है.
बता दें, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य माना जाता है. यदि किसी व्यक्ति को कम से कम दो साल की जेल की सजा मिलते है तो उसे अयोग्य घोषित किया गया है. मिश्रीलाल यादव को दो साल की सजा मिली है. जिसके चलते उन्हें अयोग्य घोषित कर सदस्यता रद्द कर दी गई है.
अलीनगर सीट पर होगा उपचुनाव
वहीँ, मिश्रीलाल यादव की सदस्यता खत्म होने से अलीनगर सीट खाली हो गई है. अब जल्द ही चुनाव आयोग इस सीट के लिए चुनाव की घोषणा कर सकता है. अब सभी की निगाहें अलीनगर सीट के उपचुनाव पर टिकेगी.