IAS KK Pathak News: ACS केके पाठक को झटका, पटना हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के बैंक खाते फ्रिज करने पर जताई नाराजगी, दिया ये आदेश

IAS KK Pathak News: बिहार में काफी समय से शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक और विश्वविद्यालयों के बीच विवाद पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है. शुक्रवार को हाई कोर्ट ने केके पाठक आदेश को निरस्त करते हुए सभी विश्वविद्यालयों के खातों पर लगी रोक को हटा दिया है.

Update: 2024-05-04 07:47 GMT
IAS KK Pathak News: ACS केके पाठक को झटका, पटना हाईकोर्ट ने  यूनिवर्सिटी के बैंक खाते फ्रिज करने पर जताई नाराजगी, दिया ये आदेश
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IAS KK Pathak News: बिहार में काफी समय से शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक और विश्वविद्यालयों के बीच विवाद जारी है. यह मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है. शुक्रवार को हाई कोर्ट ने केके पाठक आदेश को निरस्त करते हुए सभी विश्वविद्यालयों के खातों पर लगी रोक को हटा दिया है. 

शिक्षा विभाग के खिलाफ याचिका दायर 

दरअसल, शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने कई बार विश्वविद्यालयों के कुलपति और रजिस्ट्रार बैठक आयोजित की थी लेकिन राजभवन के आदेश के बाद कोई भी बैठक में शामिल नहीं हुआ. इससे नाराज शिक्षा विभाग ने वीसी, रजिस्ट्रार समेत सभी कर्मचारी के वेतन और पेंशन पर रोक लगाई दी थी साथ ही उनके बैंक खाते भी फ्रिज कर दिए थे. इस मामले में विश्वविद्यालयों के वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 

हाईकोर्ट ने केके पाठक के आदेश को किया निरस्त 

इस मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने एसीएस केके पाठक के वेतन और पेंशन रोके जाने के फैसले पर नाराजगी जताते हुए सवाल किये कि किस प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय के खाते फ्रीज किए गए. वहीँ कोर्ट ने केके पाठक आदेश को निरस्त करते हुए सभी विश्वविद्यालयों के खातों पर लगी रोक को हटा दिया है. साथ ही फ्रीज खाते चालू करने के निर्देश दिए. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है अगले आदेश तक विश्वविद्यालयों और अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस मामले में 17 मई को अगली सुनवाई होगी. 

6 मई को बैठक के आदेश  

कोर्ट सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को सोमवार 6 मई को बैठक शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच बैठक करने का आदेश दिया है. लेकिन इसकी अध्यक्षता केके पाठक नहीं मुख्य सचिव करेंगे. साथ ही पूरी बैठक के दौरान वीडियोग्राफी कराई जायेगी. कोर्ट ने इस बैठक में केके पाठक और वाइस चांसलर प्रॉक्टर , रजिस्ट्रार समेत तमाम अधिकारी को मौजूद रहने के आदेश दिए हैं. 

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