Male Teacher Maternity Leave: पुरुष टीचर को मिली मां बनने की छुट्टी, मैटरनिटी लीव के बाद पहुंचे स्कूल... जानिए क्या है पूरा मामला
Male Teacher Maternity Leave:
Male Teacher Maternity Leave: बिहार शिक्षा विभाग(Bihar Education Department) अपने अजब गजब कारनामे के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है. जिस वजह से हमेशा मजाक का शिकार बन जाता है. लेकिन इस बार बड़ा काण्ड हो गया. शिक्षा विभाग ने एक पुरुष शिक्षक को गर्भवती बना दिया. इतना ही नहीं मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) भी दे दी मामला सामने आने के बाद अब जार कोई बिहार शिक्षा विभाग और टीचर का मजाक उड़ रहा है.
पुरुष टीचर को मिली मैटरनिटी लीव
दरअसल, यह मामला वैशाली जिले के हाजीपुर महुआ प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय हसनपुर ओसती का है. यहां पर बीपीएससी टीचर जितेंद्र कुमार सिंह तैनात है. बीपीएससी टीचर जितेंद्र कुमार सिंह को शिक्षा विभाग की तरफ से गर्भवती बताया गया. न केवल टीचर को गर्भवती बताया गया बल्कि शिक्षा विभाग के पोर्टल ई शिक्षा कोष पर जितेंद्र कुमार सिंह को मैटरनिटी लीव दिया गया है. उन्हें कई दिनों की छुट्टी दी गयी है.
आधिकारिक वेबसाइट पर हुआ अपलोड
शिक्षा विभाग की ऑफिशल वेबसाइट ई शिक्षा कोष के अनुसार शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह प्रेग्नेंट हैं और छुट्टी पर हैं. इसका खुलासा ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही हुआ है. जिसमे टीचर जितेंद्र कुमार सिंह प्रेग्नेंट बताकर मैटरनिटी लीव दी गयी है. वहीँ इसका स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर यूज़र खूब ट्रोल कर रहे हैं. एक यूज़र ने कहा, "यही पुरुष सशक्तिकरण जरुरी है." तो वहीँ दूसरे ने कहा, "सुशासन बहुत जादे प्रगति तो नय कर लिया भिया.?"
शिक्षा विभाग ने मानी गलती
मामला सामने आया है शिक्षा विभाग और अधिकारियों मे हड़कंप मच गया है. जब जांच की गयी तो पता चला विभाग की गड़बड़ी से पोर्टल पर यह गलती हुई है. प्रखंड शिक्षा अधिकारी अर्चना कुमारी ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से यह गलती हुई है. पुरुष टीचर को इस तरीके की छुट्टी नहीं दिया जाता है, स्कूल में महिला और पुरुष शिक्षक दोनों है. एंट्री के दौरान Meternity Leave दर्ज हो गया. जिसे सुधार लिया जायेगा.
पुरुषों के लिए पैटरनिटी लीव का प्रावधान
बता दें, मैटरनिटी लीव महिला टीचर को दी जाती है. महिला शिक्षकों को यह छुट्टी तब मिलती है जब वह गर्भवती हों या बच्चे को जन्म देने वाली होती है. मातृत्व अवकाश के नियम के तहत महिलाओं को 26 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है. ये छुट्टियां महिला की डिलीवरी के आठ सप्ताह पहले से शुरू हो सकती हैं. वहीँ अगर पुरुषों की बात करें तो बिहार में पुरुषों के लिए पैटरनिटी लीव का प्रावधान है. पैटरनिटी लीव के लिए छुट्टी शुरू होने से कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना होता है.