Journalists Pension News: पत्रकारों के लिए खुशखबरी! अब हर महीने 15 हजार रुपये की मिलेगी पेंशन, जानिए किन्हें मिलेगा लाभ

Journalists Pension News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. अब पत्रकारों को हर महीने 15 हजार पेंशन मिलेगा.

Update: 2025-07-26 04:45 GMT

Journalists Pension News

Journalists Pension News: पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव(Bihar Assembly elections) होने वाला है. विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार(Chief Minister Nitish Kumar) ने राज्य की जनता सौगातों की झाड़ियां लगा दी है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. अब पत्रकारों को हर महीने 15 हजार पेंशन मिलेगा. 

हर महीने मिलेगा 15 हजार 

आज 26 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है. उन्होंने मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पेंशन की राशि बढ़ाने का फैसला लिया है. अब राज्य के सभी पत्रकारों को हर महीने 15 हजार पेंशन की राशि दी जाएगी. 

 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6 हजार रू॰ की जगह 15 हजार रू॰ पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया है. साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति/ पत्नी को जीवनपर्यन्त प्रतिमाह 3 हजार रू॰ की जगह 10 हजार रू॰ की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है.

लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका

लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है. वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. पत्रकारों की सुविधाओं का हमलोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन-यापन कर सकें. 

किन्हें मिलेगा लाभ 

पत्रकार को बिहार का निवासी होना चाहिए.

पत्रकारिता में बीस साल का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त पत्रकार पात्रधारी हैं.

पत्रकार की आयु योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष होनी चाहिए.

पत्रकार सूचना जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उसका प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा सत्यापित होना चाहिए.

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