Bihar Crime News: मशरख के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को हुई उम्रकैद की सजा, 28 साल पहले तुर्की व्यवसायी की अपहरण के बाद हुई थी हत्या

Bihar Crime News: छपरा कोर्ट ने अपहरण व हत्या मामले में एक पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20000 रुपये का जुरमाना भी लगाया गया है.

Update: 2024-04-29 09:21 GMT

Bihar Crime News: बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है. छपरा कोर्ट ने अपहरण व हत्या मामले में एक पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20000 रुपये का जुरमाना भी लगाया गया है. कोर्ट ने 28 साल पहले के मामले में ये फैसला सुनाया है. 

पूर्व विधायक को हुई आजीवन कारावास की सजा

छपरा के एमपी-एमएलसी कोर्ट ने जानकारी के मुताबिक़, सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये छपरा के एमपी-एमएलसी कोर्ट में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह की सुनवाई हुई. उन्हें से जेल से ही न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा के सामने प्रकट किया गया. न्यायाधीश ने तुर्की व्यवसायी के अपहरण और हत्या के मामले में तारकेश्वर को सजा सुनाई . कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के साथ 20000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. 

क्या है मामला 

दरअसल, 28 साल पहले वर्ष 1996 में पानापुर थानाक्षेत्र के तुर्की निवासी व्यवसाई शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता की अपहरण के बाद कर दी गयी थी. इस मामले में शत्रुघ्न प्रसाद के भाई ने पानापुर थाने में शिकायत दर्ज कराइ थी. उसने बताया था कि शत्रुघ्न प्रसाद दुकान पर बैठे थे, तभी तीन बार विधायक रहे तारकेश्वर सिंह के साथ हथियार लेकर मोटरसाइकिल सवार करीब 10 लोग आये और तारकेश्वर सिंह के कहने पर शत्रुघ्न को गोली मारी और उठा ले गए. जिसके कुछ दिन बाद मोतिहारी से शत्रुघ्न का शव मिला. 

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