UP News: 18 से कम उम्र के बच्‍चे नहीं चला पाएंगे वाहन: सरकार ने जारी किया सख्‍त आदेश, पालकों को हो सकती है जेल, देखे ऑर्डर

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Update: 2024-01-03 12:03 GMT

UP News: एनपीजी न्‍यूज डेस्‍क

सड़क हादसों को रोकने के लिए उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 18 साल के कम उम्र के बच्‍चों के 2 या 4 पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

देखें आदेश-




 


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