स्थानीय अवकाश: छत्तीसगढ़ के इस जिले में तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा, कलेक्टर का आदेश

गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार 19 सितम्बर...

Update: 2023-07-15 06:57 GMT

दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कैलेण्डर वर्ष 2023 में जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किया है।

इसके अनुसार गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार 19 सितम्बर, दशहरा (महानवमी) के अवसर पर बुधवार 23 अक्टूबर और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर सोमवार 13 नवम्बर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उक्त अवकाश कोषालय एवं उप कोषालय में लागू नहीं होगा।

महिलाओं के लिए जॉब....

रायुपर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार विवाहित महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 19, 20 एवं 21 जुलाई को रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित है।

इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के नियोजक रिलायंस निप्पोन लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड रायपुर द्वारा लाईफ प्लानिंग ऑफिसर के 15 पदों पर 30 वर्ष तक की विवाहित एवं स्नातक उत्तीर्ण महिलाओं की भर्ती 12 हजार 500 से 25 हजार रूपये वेतन प्रतिमाह होगा। जॉब फेयर में राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 30 वर्ष की विवाहित महिलाएं इच्छुक एवं योग्य निर्धारित तिथि एवं स्थान पर पर उपस्थित होकर साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते है।

नकली कीटनाशक दवाईयों पर कृषि विभाग की कार्यवाही

दुर्ग। खरीफ वर्ष 2023 में जिले में कृषि आदान सामग्री यथा-खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई आदि का भण्डारण एवं कृषकों को वितरण कार्य प्रगतिरत है। कृषि विभाग द्वारा जिले क विक्रय केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को मांग अनुसार गुणवत्तायुक्त निर्धारित दर पर कृषि आदान सामग्री की आपूर्ति हेतु निरंतर निगरानी की जा रही है। इसी अनुक्रम में उप संचालक कृषि, ललित मोहन भगत के मार्गदर्शन में 13 जुलाई 2023 को कीटनाशी निरीक्षक वि.ख. दुर्ग नवीन खोब्रागडे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सौरभ वर्मा एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सोनुराम देवांगन द्वारा संयुक्त रूप से मेसर्स सुन्दरम एग्रोटेक, दुर्ग के विक्रय प्रतिष्ठान एवं गोदाम का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान के समस्त दस्तावेज- स्कंध पंजी, बिल बुक, अनुज्ञप्ति पत्र, प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु उपलब्ध कृषि आदान सामग्री आदि का अवलोकन किया गया, अवलोकन के दौरान प्रतिष्ठान में बिना लेबल के 58 लीटर पौध संरक्षण औषधी का अवैध भंडारण पाया गया है। जिस पर कीटनाशी अधिनियम 1971 के तहत विक्रय प्रतिबंध कर गोपीचंद भवनानी को सुपुर्द कर उक्त संबंध में कारण बताओं सूचना जारी किया गया है।

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